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US Green Card New Rules 2026: आज से बदले ग्रीन कार्ड के नियम, जानें किसे मिली छूट, क‍िसके ल‍िए सख्‍ती

USCIS ने आज 18 सितंबर 2026 से पब्लिक चार्ज के नए नियम लागू किए. जानिए SNAP, Medicaid, Housing Assistance का ग्रीन कार्ड आवेदन पर क्या पड़ेगा असर और किसे मिलेगी राहत.

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US Green Card Rules: आज से बदल गए ग्रीन कार्ड के नियम! जानें आपकी जेब और एप्लीकेशन पर क्या होगा असर (File Photo)

अगर आप अमेरिका (US) जाने, वहां बसने या ग्रीन कार्ड (Permanent Residency) के लिए अप्लाई करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने 18 सितंबर 2026 से पब्लिक चार्ज (Public Charge Inadmissibility) नियमों में बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं.

अब USCIS यह तय करने में पहले से ज्‍यादा सख्ती बरतेगा कि कहीं आप भविष्य में अमेरिकी सरकार पर आर्थिक रूप से बोझ (Primary Dependent) तो नहीं बनने वाले हैं. आइए, समझते हैं कि नए नियमों का किस पर असर पड़ेगा, किसे छूट मिली है और नया प्रोसेस क्या है.

यह भी पढ़ें: US Green Card Wait Time: आज अप्‍लाई क‍िया तो 179 साल बाद मिलेगा अमेरिकी ग्रीन कार्ड, फंसे हैं 10 लाख भारतीय

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क्या बदला है नए नियमों में?

पहले (2022 के नियमों के तहत) अमेरिकी सरकार केवल नकद सहायता (Cash Assistance) या लंबे समय तक सरकारी खर्चे पर देखभाल (Long-term Institutionalization) को ही पब्लिक चार्ज मानती थी. लेकिन आज 18 सितंबर 2026 के नए नियमों के लागू होने के बाद अब अधिकारियों का दायरा बढ़ा दिया गया है.

अब अगर आपने या आपके परिवार ने इन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है:

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  • SNAP (फूड स्टैम्प्स/मुफ्त भोजन सहायता)
  • Medicaid (सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं)
  • Housing Assistance (सरकारी आवास/किराया सहायता)

जरूरी बात ये है क‍ि आप पर पुराने नियम लागू होंगे या नए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने फॉर्म कब जमा किया है. 18 सितंबर 2026 या उसके बाद सबमिट किए फॉर्म पर नए 2026 नियम लागू होंगे. वहीं 23 दिसंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 के बीच सबमिट फॉर्म पर 2022 के पुराने नियम ही लागू होंगे.

नए नियमों के दायरे में कौन-कौन आएगा?
यह नया पब्लिक चार्ज टेस्ट नीचे द‍िए गए आवेदकों पर लागू होगा:

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फैमिली-बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट-बेस्ड (नौकरी) के आधार पर ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वाले लोग.

डाइवर्सिटी वीजा (DV) आवेदक.

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कुछ खास धार्मिक कार्यकर्ता (Religious Workers).

TPS (टैम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस) होल्डर्स जो बाद में फैमिली-बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे.

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वे ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो 180 दिनों से ज्यादा समय तक अमेरिका से बाहर रहे हैं और वापस लौट रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में Birthright Citizenship पर नया नियम: विदेशी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को नहीं मिलेगी सीधी नागरिकता! जानें क्या बदला

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किसे मिली है नए नियमों से पूरी छूट?
अगर आप नीचे दी गई कैटेगरी में आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप पर ये नए सख्त नियम लागू नहीं होंगे:

  • शरणार्थी (Refugees) और आश्रय चाहने वाले (Asylees)
  • मानव तस्करी (T Visa) या अपराध पीड़ित (U Visa) धारक
  • VAWA (घरेलू हिंसा पीड़ित) के तहत आवेदन करने वाले
  • मौजूदा ग्रीन कार्ड रिन्यू कराने वाले या US Citizenship (Naturalization) के लिए अप्लाई करने वाले लोग.
  • केवल TPS के लिए अप्लाई या रिन्यू करने वाले आवेदक.

कैसे होगा आपकी प्रोफाइल का आकलन?
USCIS का कोई भी अधिकारी केवल एक वजह से आपका आवेदन रद्द नहीं करेगा. आपकी ओवरऑल स्थिति जांचने के लिए 5 मुख्य बातों को देखा जाएगा:

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  1. उम्र
  2. सेहत
  3. पारिवारिक स्थिति
  4. वित्तीय संसाधन और संपत्ति
  5. शिक्षा और स्किल

बता दें क‍ि अगर किसी बच्चे को मेडिकल या फूड सहायता (SNAP) मिली है, तो उसे सीधे तौर पर उसके माता-पिता का पब्लिक चार्ज नहीं माना जाएगा. अधिकारी पूरे परिवार की स्थिति को समझकर ही फैसला लेंगे.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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