Rules changed for bank lockers and accounts of deceased customers: सभी बैंकों के ऐसे ग्राहक जो अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके लॉकर और खाते अभी भी उनके नाम पर ही चल रहे हैं के परिजनों के लिए RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने नया नियम लागू किया है। अब ऐसे खातों का निपटान कम समय में और जल्दी करने की योजना है।
दरअसल, बुधवार को नीतिगत दरों की घोषणा के दौरान आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि मृत बैंक ग्राहकों के सुरक्षित जमा लॉकरों से संबंधित दावों के निपटान की प्रक्रिया को मानकीकृत करेंगे। उनका कहना था कि इससे ऐसे ग्राहकों के आवेदनों का निपटान सुविधाजनक और सरलता से किया जाएगा। बैंक में आने वाले ऐसे ग्राहकों के परिजनों के आवेदन को प्रायोरिटी के हिसाब से सुना जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी, जिससे लोगों का समय बच सके और उन्हें कोई असुविधा न हो।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों का दोबारा कराना होगा KYC
इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत खोले गए खातों के दोबारा KYC कराने का ऐलान किया है। गवर्नर के अनुसार जन धन योजना के तहत बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं, जिनकी अब केवाईसी करने की जरूरत है। उनका कहना था कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 30 सितंबर तक चलेगी।
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घर के पास लगेगा शिविर, नए खाते खोलने और केवाईसी कराने की मिलेगी सुविधा
10 साल पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि दोबारा केवाईसी के लिए देश के देहात इलाकों में पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उनका कहना था कि इसके पीछे मकसद है कि किसी को परेशानी न हो। लोग अपने गांव और घर के पास ही अपना केवाईसी करवा सकेंगे और लोगों को दूरदराज स्थित बैंक शाखाओं में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं इन शिविरों में लोग नए खाते भी खोल सकेंगे।
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