शादी को लेकर आप इस से शायद अंजान होंगे कि अगर आप इंटर कास्ट यानी अंतरजातीय शादी करते हैं, तो सरकार आपको 10 लाख रुपये देती है। भारत के एक राज्य में इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कुछ राज्यों में इस योजना को लाने की तैयारी है। इस योजना के तहत शादी करने के बाद आपको 10 लाख रुपये तक मिलेंगे। साथ ही आप ये भी जान लें कि इस शादी के लिए कुछ शर्तें भी हैं। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो ही आपको इस योजना का फायदा मिलेगा वरना नहीं।
कौन से राज्य के लोगों को मिलता है फायदा?
इस योजना का लाभ राजस्थान में रहने वाले लोग ही उठा सकते हैं। ये राज्य सरकार की ओर से शादीशुदा जोड़े के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पहले राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत 5 लाख रुपये दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।
क्या है इस योजना की शर्तें?
इंटर कास्ट शादी करने के बाद इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दो भागों में पैसे दिए जाते हैं। पहले भाग में 5 लाख रुपये मिलते हैं, जो दोनों पति-पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में डाले जाते हैं। इसके बाद बाकी के पैसों को 8 सालों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है। इसके साथ ही लड़का या लड़की दोनों में से एक दलित समुदाय से होना चाहिए, राजस्थान के ही मूल निवासी होने चाहिए और दोनों में से किसी की भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, दोनों की कमाई मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र भी अटैच करना जरूरी है।
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क्या है जरूरी?
1. आवेदन के लिए दोनों पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए।
2. शादी के एक महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना जरूरी है।
3. वहीं अगर आप राजस्थान के अलावा पूरे देशभर में इंटरकास्ट शादी करते हैं तो डॉ. सविता बेन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत आपको 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
4. इस योजना के लिए आप राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी मौजूद है।
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड (दोनों का)
जन्म प्रमाण पत्र या उम्र का सबूत (18+ लड़की, 21+ लड़का)
जाति प्रमाण पत्र (SC पार्टनर का)
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो (दोनों)
शादी के फोटो / समारोह के सबूत
गवाहों के पहचान पत्र (2 गवाह)
अतिरिक्त दस्तावेज
रजिस्टर विवाह प्रमाण पत्र।
संयुक्त बैंक खाता (दोनों पति-पत्नी के नाम)
शादी के बाद 1 साल के भीतर आवेदन करें।
घोषणा पत्र कि ये पहला विवाह है।
कैसे करें आवेदन?
1. सबसे पहले, आपको अपने विवाह को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत रजिस्टर करना होगा।
2. विवाह पंजीकरण के लिए, आपको संबंधित विवाह रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना होगा।
3. इसके बाद आवेदन पत्र भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
4. विवाह रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होगा।
5. आवेदन पत्र आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय या संबंधित सरकारी वेबसाइट से मिल सकता है।
6. इस फॉर्म को भरने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज जमा करना होंगे।
इन बातों का रखें ध्यान
शादी स्वैच्छिक और बिना दबाव के होना चाहिए।
इस योजना का लाभ एक बार ही मिलता है।
अगर आवेदन में धोखाधड़ी पाई गई, तो सहायता राशि वापस ली जा सकती है।
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