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EPFO Update: शादी के लिए एडवांस पीएफ निकालने का क्या है नियम? जानें तरीका  

EPFO Update: अगर आपका भी पीएफ है और आप रिटायरमेंट से पहले शादी के लिए पैसा निकालने की सोच रहे हैं, तो इसके नियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ईपीएफओ के नियम के अनुसार, पीएफ के पैसे एडवांस यानी समय से पहले निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्तें भी हैं।

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शादी के लिए कैसे निकालें PF का पैसा? Source- News24

EPFO Update: भारत जैसे देश में लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) उनके रिटायरमेंट के लिए बचत का एक जरूरी हिस्सा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी जरूरी काम के लिए रिटायरमेंट से पहले ही पीएफ का पैसा निकालना पड़ जाता है। जैसे कि घर में किसी की शादी हो और उस समय आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो आप इसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के नियम के अनुसार, पीएफ के पैसे एडवांस यानी समय से पहले निकाले जा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 31 को भरकर जमा करना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाएगा।

इन जरूरतों के लिए भी निकाल सकते हैं PF?

ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए पीएफ निकालने के कारणों में भी विस्तार कर रहा है। चिकित्सा आपात स्थितियों के अलावा, कर्मचारी अब आवास, शिक्षा और विवाह के लिए पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट कर अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार किया है। इन कोशिशों ने क्लेम प्रोसेस समय को केवल 3 दिन तक कम कर दिया है, अब 95 प्रतिशत क्लेम ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहे हैं। सिस्टम को ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए आगे के अपग्रेड पर काम किया जा रहा है।

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किसकी शादी के लिए पैसा निकालने का है नियम?

ईपीएफ से शादी के लिए एडवांस पैसा निकालते समय ये ध्यान रखें कि इसके लिए आप खुद की शादी के लिए या अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए या अपने भाई या बहन की शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि EPFO पारिवारिक कारणों से पैसा निकालने की अनुमति देता है।

कितना पैसा निकालने की है अनुमति?

पीएफ अकाउंट में दो जगह से पैसे आते हैं, एक तो हमारी सैलरी से कटती है, यानी कि कंट्रीब्यूशन और उतना ही पैसा कंपनी की तरफ से भी जमा होता है। इसे कंपनी का कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसे में अगर आप पीएफ अकाउंट से शादी के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन का 50 प्रतिशत हिस्सा निकालने का नियम है। इसके साथ ही इसमें आपको ब्याज भी दिया जाता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि शादी और शिक्षा के लिए आप तीन एडवांस से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं।

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