उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (CM Yuva Udyami Yojana) की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद युवाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है. सरकार चाहती है कि युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनें. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को पहले चरण में 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन दिया जाता है. इस लोन पर किसी तरह का ब्याज नहीं देना होता. अगर लाभार्थी समय पर लोन चुका देता है, तो उसे आगे चलकर 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन भी मिल सकता है. इस योजना की एक बड़ी खासियत ये है कि इसमें कोई गारंटी या जमानत नहीं मांगी जाती.
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कौन कर सकता है अप्लाई?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है. आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है. इसके अलावा, आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, स्टार्टअप, दुकान, वर्कशॉप, फूड बिजनेस जैसे कई तरह के काम शुरू कर सकते हैं. सरकार की ओर से कारोबार से जुड़ी सलाह और ट्रेनिंग भी दी जाती है.
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क्या-क्या जरूरी?
आवेदन के लिए युवाओं को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल्स और बिजनेस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक युवा उत्तर प्रदेश सरकार के MSME पोर्टल (msme.up.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा होने के बाद जिला उद्योग केंद्र इसकी जांच करता है. जांच पूरी होने पर बैंक के जरिए लोन की राशि लाभार्थी को दी जाती है. ये योजना उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो अपने सपनों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं.
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