ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नए नियम से पशु प्रेमियों पर सख्ती, कुत्ते ने अगर काटा तो कराना होगा इलाज

Uttar Pradesh Greater Noida West : ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए एओए ने पशु प्रेमियों के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियत के तहत अगर आवारा या पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उसका इलाज पशु प्रेमी को कराना होगा। अगर इसके बाद भी लापरवाही बरती जाती है तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।

Gaur city dog Bite

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Uttar Pradesh Greater Noida West (जुनेद अख्तर) : ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी आवारा और पालतू कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। निवासियों ने इससे निजात दिलाने के लिए अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) से गुहार लगाई थी। जिसे देखते हुए गौर सिटी-2 के 11वें एवेन्यू की एओए ने पशु प्रेमियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत इसके तहत अगर कोई पालतू कुत्ता किसी निवासी को काटता है तो उसके इलाज का खर्च कुत्ते के मालिक को उठाना होगा। अगर कुत्ते का मालिक बार-बार लापरवाही दिखाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कई बार हो चुका है विवाद

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एओए अध्यक्ष सचिन त्यागी ने बताया कि निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। नए नियमों के तहत अब कुत्ते के काटने का खर्च कुत्ते के मालिक को उठाना होगा। कई बार पशु प्रेमियों और निवासियों के बीच विवाद भी हो चुका है। इसको देखते हुए सोसायटी के बेसमेंट पार्क में बच्चों और बुजुर्गों की मौजूदगी में पालतू कुत्तों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है, ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे। साथ ही पालतू कुत्तों का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसके लिए कई बार अथॉरिटी के अधिकारियों से भी शिकायत की गई है।

जुर्माना अभी तय नहीं

निवासियों का आरोप है कि सोसायटी में अभी भी कुछ लोगों द्वारा एओए के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे निवासियों को परेशानी हो रही है। अगर सोसायटी में किसी भी कुत्ते के मालिक द्वारा बार-बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो आपसी सहमति से जुर्माना लगाया जाएगा। सचिन त्यागी ने बताया कि फिलहाल सोसायटी में नियमों का पालन न करने पर जुर्माना अभी तय नहीं किया गया है।

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एनजीओ से की जा रही बात

एओए अध्यक्ष सचिन त्यागी ने बताया कि आवारा कुत्तों के लिए काम करने वाली एनजीओ से भी बातचीत की जा रही है। एनजीओ के पदाधिकारी जल्द ही इस मामले में बात करने सोसायटी आएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित गौर सिटी-2 में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। पशु प्रेमियों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि दूसरी एओए भी जल्द ही अपनी सोसायटियों में भी इस नियम को लागू कर सकती है।

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पशु प्रेमियों ने बताया गलत

इस नियम को लेकर पशु प्रेमियों का कहना है कि पालतू कुत्तों को इस नियम में शामिल नहीं करना चाहिए। यह एओए का गलत फैसला है। पशु प्रेमी अपने पालतू कुत्तों को लेकर पहले से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आवारा कुत्ता का किसी को काटता है तो उसका इलाज कौन कराएगा, क्या एओए इसकी जिम्मेदारी ले सकता है।

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