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मंदिर की सीढ़ियों पर रील बनाती युवती का वीडियो वायरल, DM के आदेश पर दर्ज होगी FIR!

Gwalior Viral Video : ग्वालियर की जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, न्यायालय, शासकीय कार्यालय, पार्कों आदि जगहों पर रील बनाने के लिए पहले आज्ञा लेने का आदेश जारी किया था लेकिन अब एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों पर रील बनाती दिखाई दी।

Edited By : Avinash Tiwari | Updated: Jul 19, 2024 10:42
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Gwalior Viral Video : ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में एक लड़की ने रील बनाई तो कलेक्टर ने बिना आज्ञा के सरकारी ईमारत, ऐतिहासिक भवन, मंदिर समेत तमाम जगहों पर रील बनाने पर रोक लगा दी। हालांकि कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाकर एक लड़की ने रील बनाई, सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है।

कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर फिल्मी गाने पर डांस का वीडियो वायरल होने के बाद सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने रील बनाने पर ही रोक लगा दी थी लेकिन अब एक लड़की ने मंदिर की सीढ़ियों पर डांस का वीडियो बनाया है। बताया जा रहा है कि लड़की ने डेढ़ सौ साल पुराने मांढरे की माता मंदिर के सीढ़ियों पर फिल्मी गाने पर रील बनाई है।

लड़की पर होगी कार्रवाई 

फिल्म ‘बंटी और बबली’ के गाने ‘आंखें भी कमाल करती है’ पर डांस कर रही थी। अब लोग इसे जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना मान रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, लड़की पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।

कलेक्ट्रेट  की सीढ़ियों पर डांस मचा था बवाल

एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कलेक्ट्रेट गेट के सामने डांस कर रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसके बाद साइबर सेल ने महिला को नोटिस देकर तुरंत वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया। महिला ने वीडियो तो डिलीट कर दिया लेकिन कलेक्टर ने रील को लेकर कड़े आदेश जारी कर दिए।

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जिलाधिकारी द्वारा जारी किए आदेश में लिखा था रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, न्यायालय, शासकीय कार्यालय, पार्कों आदि जगहों पर बिना अनुमति के वीडियो, फोटो, रील आदि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्य विधियों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

First published on: Jul 19, 2024 10:42 AM

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