Daler Mehndi: कबूतरबाजी मामले में राहत, हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई सजा पर लगाई रोक
Edited By Amit Kasana

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चंड़ीगढ़: कबूतरबाजी मामले में मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। 16 मार्च 2018 को पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था और फिर उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद एडिशनल सेशन जज ने मेहंदी की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा।
Punjab and Haryana High Court grants relief to singer Daler Mehndi; stays the decision of Patiala Court that had sentenced him to two years of imprisonment in a 2003 human trafficking case.
(Pic – Daler Mehndi's Twitter profile) pic.twitter.com/mSQaTp9tBY
— ANI (@ANI) September 15, 2022
गौरतलब है कि दिलेर मेहंदी को 2018 में कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के खिलाफ पहला केस 2003 में अमेरिका में दर्ज हुआ था। क्योंकि इस मामल में अधिकांश लोग अमेरिका ही भेजे गए थे। दलेर मेहंदी व उनके भाई शमशेर पर गैरकानूनी तौर पर लोगों को विदेश भेजने का आरोप था। आरोप था कि लोगों को म्यूजिक टीम का हिस्सा बनाकर विदेश ले जाते थे। बाद में वह लोग वहीं बस जाते थे। इसकी एवज में दलेर मेहंदी व उनके भाई मोटी रकम लोगों से लेते थे।
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