Mamata Banerjee high court setback: कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्णा राव की एकल पीठ ने सोमवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को बड़ा अंतरिम झटका दिया है. अदालत ने प्रर्वतन निदेशालय (ED) द्वारा फ्रीज किए गए TMC के तीन मुख्य बैंक खातों, जिनमें लगभग ₹440 करोड़ जमा हैं पर लगी रोक हटाने या उन्हें संचालित करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है. ED इन खातों में जमा रकम को एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दायरे में रख रही है.
बंगाल में ममता की TMC की बढ़ीं मुश्किलें, 3 बैंक खाते फ्रीज, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर चला बुलडोजर
ममता बनर्जी और TMC को क्यों नहीं मिली राहत?
अदालत ने ED द्वारा TMC के तीन मुख्य बैंक खातों को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. टीएमसी की कानूनी टीम ने तर्क दिया था कि पार्टी के दैनिक प्रशासनिक संचालन और चुनावी तैयारियों के लिए इन खातों का चालू रहना आवश्यक है. हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रवर्तन निदेशालय की PMLA जांच एक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच जाती, तब तक इतने बड़े फंड के अनफ्रीज होने से जांच प्रभावित हो सकती है.
मामले के 3 मुख्य कानूनी पहलू
राज्य पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए खातों पर कोर्ट की दूसरी बेंच ने आंशिक राहत दी थी, लेकिन ED के अलग से समन जारी कर खातों को सीज करने के बाद कानूनी समीकरण पूरी तरह बदल गए. ED का आरोप है कि पार्टी फंड और संबंधित वित्तीय लेन-देन में करोड़ों रुपये के अवैध डायवर्जन का मामला सामने आया है. अदालत ने माना कि वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के प्रशासनिक और कानूनी अधिकारों में तुरंत हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा.
‘ममता बनर्जी अगर ये फैसला लें तो TMC में लौट आएंगे बागी’, घर वापसी के लिए रखी शर्त
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