पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. SIR की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक पूरी की गई है. पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट माना गया यानी जो नागरिक इस तिथि तक 18 साल के हो चुके हैं, वो मतदाता बनने के पात्र हैं. वोटर लिस्ट से 546,053 नाम हटा दिए गए हैं. अंतिम सूची के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में अब कुल 7,04,59,284 मतदाता हैं. इनमें 3,60,22,642 पुरुष, 3,44,35,260 महिला और 1,382 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं.

संशोधन का उद्देश्य क्या था?

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य था-
-सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना
-अपात्र मतदाताओं जैसे मृतक, स्थायी रूप से बाकी राज्य में स्थानांतरित या डुप्लिकेट नामों को हटाना
100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन (Physical Verification) सुनिश्चित करना
इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने घर-घर जाकर फॉर्म इकट्ठे किए और जानकारी का वैरिफिकेशन किया.

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संशोधन से पहले की स्थिति

27 अक्टूबर 2025 तक पश्चिम बंगाल में कुल मतदाता 7,66,37,529 थे. इनमें पुरुष मतदाता 3,89,03,865, महिला मतदाता 3,77,31,887 और थर्ड जेंडर के 1,777 मतदाता शामिल थे. इस दौरान कुल 58,20,899 फॉर्म नहीं मिले. इसकी अहम वजह मृतक होना, अनुपस्थित रहना, जगह बदलना, पहले से नामांकित होना और बाकी प्रशासनिक कारण रहे.

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ड्राफ्ट सूची और अंतिम बदलाव

16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट सूची में कुल मतदाता घटकर 7,08,16,630 रह गए. इसके बाद मिले हुए फॉर्म के आधार पर आखिरी संशोधन किया गया. नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और 6A से 1,82,036 आवेदन मिले. सुधार या जगह बदलने के लिए फॉर्म 8 के तहत 6,671 एप्लीकेशन आए. फॉर्म 7 के जरिए 5,46,053 नाम हटाए गए

नए मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी

जो नागरिक 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हो चुके हैं, वो अपना नाम जोड़ने के लिए:
-https://voters.eci.gov.in वेबसाइट
-ECINET मोबाइल ऐप
-अपने संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं
इसके अलावा जो नागरिक 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल पूरे करेंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. सभी नागरिकों से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की है कि वो अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच करें. जरूरत पड़ने पर फॉर्म 6/6A, फॉर्म 8 या फॉर्म 7 का इस्तेमाल करें. संशोधित मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध है.