Greater Noida News: यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-18 और 20 के करीब 21 हजार भूखंड आवंटियों के लिए राहत भरी खबर आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की ओर से दायर करीब 150 अपीलों को खारिज कर दिया है. अब यीडा को खरीदारों को ब्याज सहित भुगतान करना होगा. कोर्ट ने रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें प्राधिकरण को एमसीएलआर दर पर एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ रकम लौटाने का निर्देश दिया गया था.
2014 तक कब्जा देने का था वादा
यीडा ने वर्ष 2009 में तीन आवासीय भूखंड योजनाएं शुरू की थी, जिनमें करीब 21 हजार प्लॉट शामिल थे. खरीदारों से वादा किया गया था कि उन्हें चार वर्ष (2014) तक भूखंडों का कब्जा दे दिया जाएगा. लेकिन, भूमि अधिग्रहण में देरी और किसानों के विरोध के चलते आवंटियों को न तो कब्जा मिला, न ही बुनियादी सुविधाएं. इस पर खरीदारों ने यीडा के खिलाफ यूपी रेरा में शिकायत दर्ज कर दी.
रेरा और अपीलीय ट्रिब्यूनल से भी खरीदारों को मिली राहत
रेरा ने सुनवाई के बाद प्राधिकरण को चार प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया था. यीडा ने इस फैसले को रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली. सितंबर 2023 में ट्रिब्यूनल ने रेरा के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि खरीदारों को एमसीएलआर दर के साथ एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज प्रति वर्ष दिया जाए. ब्याज की गणना उस समय से होगी जब भुगतान का 75 प्रतिशत पूरा हो जाए या चार वर्ष बीत जाएं (जो भी बाद में हो) और यह तब तक जारी रहेगा जब तक खरीदार को कब्जा या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं मिल जाता.
राशि वापस नहीं हो सकती
यीडा ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. प्राधिकरण ने दलील दी कि भूमि अधिग्रहण में देरी किसानों के विरोध और कानूनी विवादों की वजह से हुई, जो उनके नियंत्रण से बाहर थी. लेकिन जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने 15 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि खरीदारों को ब्याज का भुगतान किया जाना ही चाहिए, क्योंकि यह रकम खरीदारों की देय राशि का हिस्सा है. कोर्ट ने यीडा की प्री-डिपॉजिट रकम वापस करने की मांग भी खारिज कर दी.
16 साल बाद भी नहीं मिली बुनियादी सुविधाएं
सेक्टर-18 और 20 के प्लॉट खरीदारों की नाराजगी अब भी बरकरार है. लगभग 16 वर्ष बाद भी यहां बिजली, पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. भूखंडों पर झाड़ियां और फसलें उग आई हैं वहीं कई जगहों पर सड़कें अधूरी हैं. आवंटी प्राधिकरण से विकास कार्यों को पूरा करने और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब ब्याज का भुगतान करने का आदेश आ चुका है, तो अब प्राधिकरण को बुनियादी ढांचा भी तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए.
ये भी पढ़ें: Noida News: नोएडा में एक्यूआई 300 पार, बिजली निगम पर 2 लाख का जुर्माना
संबंधित खबरें
अमित शाह का मिशन यूपी 2027, बीजेपी की चुनावी तैयारी को मिलेगी धार?
3 hrs agoकरवा चौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद? देखें चंद्रोदय का सही समय
5 hrs agoआजम खान पर ED का एक्शन, जौहर यूनिवर्सिटी की 426.46 करोड़ की संपत्ति कुर्क
5 hrs agoइलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा, जज की ओर फेंकी गईं कुर्सियां
7 hrs ago'आप बार-बार परीक्षा क्यों लेती हैं' आकाश के सवाल पर क्या बोलीं मायावती?
8 hrs agoकल का मौसम: चक्रवात 'अर्नब' के चलते करवा चौथ पर हो पाएगा चांद का दीदार?
10 hrs agoNDA बनाम 'INDIA' : MLC चुनाव में किसने कहां मारी बाजी; कौन हारा-कौन जीता?
12 hrs agoरात को ट्रेन में नहीं चार्ज कर पाएंगे फोन या लैपटॉप, भारतीय रेलवे का ऐलान
13 hrs agoकैमरे के सामने फूट-फूटकर रोने वाले सपा प्रत्याशी दूसरी बार जीते MLC चुनाव
14 hrs agoयोगी सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन, हर महीने मिलेगी इतनी सैलरी
17 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines