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पति के काले रंग से परेशान पत्नी बनी हैवान, पेट्रोल से लगा दी आग, कोर्ट में सजा से पहले बोली- 'मुझे फंसाया जा रहा'

Wife Murder husband for his blackened face: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक पत्नी ने 4 साल पहले अपने पति को उसके काले रंग के चेहरे की वजह से मौत के घाट उतार दिया। मामले में 4 सालों तक चली सुनवाई के बाद आरोपी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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Wife Murder husband for his blackened face: कहा जाता है कि पति-पत्नी के रिश्ते में चेहरे की खूबसूरती और शरीर की बनावट का कोई मूल्य नहीं होता है, इस संसार में सिर्फ यही रिश्ता ऐसा होता है जो हर परेशानी और विपत्तियों में साथ रहने की प्रेरणा देता है। लेकिन यूपी के संभल जिले में पति-पत्नी के रिश्ते की पवित्रता और विश्वास को सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखकर शर्मसार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक पत्नी ने 4 साल पहले अपने पति को उसके काले रंग के चेहरे की वजह से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के दौरान पत्नी ने अपने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में 4 सालों तक चली सुनवाई के बाद आरोपी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं, कोर्ट में पत्नी से जब इस कृत्य को करने के पीछे की वजह के बारे में पूछा गया तो उसने अपने मृतक पति के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है।

शादी के दो साल बाद मासूम बच्ची के सामने कर दी थी हत्या

 

मामले में मिली जानकारी के अनुसार, यूपी के संभल जिले के बचैटा गांव में महेंद्र सिंह का परिवार रहता है। महेंद्र सिंह के दो बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे सत्यवीर की शादी साल 2017 में पैगारफातपुर के रहने वाले भूप सिंह की छोटी बेटी प्रेमश्री के साथ हुई थी। शादी के ठीक एक साल बाद दोनों को 2018 के नवंबर माह में एक बच्ची हुई। बताया जाता है कि बेटी 6 महीने की थी कि शादी के दो साल बाद ही 15 अप्रैल 2019 को आरोपी प्रेमश्री ने अपने पति सत्यवीर सिंह पर ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल) छिड़कर आग लगा दी। आग लगने से सत्यवीर सिंह का शरीर 90 प्रतिशत झुलस चुका था, उसी दौरान सत्यवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया औऱ वहीं इलाज के दौरान सत्यवीर ने दम तोड़ दिया।

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पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तैयार की केस डायरी

 

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की, जिसके बाद मृतक सत्यवीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं, घटना के बाद मृतक सत्यवीर के पिता महेंद्र सिंह और उसके भाई हरवीर सिंह ने मृतक की पत्नी प्रेमश्री पर हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में तहरीर दी। पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सत्यवीर की पत्नी को हत्या का आरोपी बनाते हुए मामले से जुड़े सारे सबूत कलेक्ट करे। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में सत्यवीर के इलाज के दौरान उसका बयान भी दर्ज कराया और साथ ही मामले में केस डायरी तैयार की।

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‘पति को बदसूरत कहते हुए शादी तोड़ने की बात कहती थी पत्नी’

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घटना के दौरान मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त सभी लोग खेत में थे, घर पर सत्यवीर के अलावा उसकी पत्नी प्रेमश्री और मासूम बच्ची थे। उसने बताया कि भाभी हमेशा भैया से झगड़ा करती थीं। वो उससे कहती थी कि वो बहुत सुंदर है और भैया नहीं है। इसलिए भाभी ने ही भैया को जलाकर मार डाला। इतना ही नहीं, आरोपी प्रेमश्री कई बार मृतक के चेहरे को बदसूरत कहते हुए शादी तोड़ने की बात भी कहती थी। वहीं, इस मामले को लेकर पड़ोसियों ने बताया कि महेंद्र के घर से चीखने की आवाज आ रही थी, जब लोग वहां पहुंचे तो गेट अंदर से बंद था। जिसके बाद सीढ़ी की मदद से लोग अंदर दाखिल हुए तो देखा कि सत्यवीर जल रहा था और पास में उसकी पत्नी वहीं खड़ी थी। पड़ोसियों और परिवार की ओर से लगाए गए इन आरोपों के बाद प्रेमश्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट तैयार की और लगातार केस की सुनवाई की गई।

आरोपी पत्नी ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष

पूरे मामले में संभल पुलिस की ओर से पैरवी की गई, जिसके बाद कोर्ट में सोमवार को 10 गवाहों की गवाही कराई गई और इश गवाही के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संभल ने सभी गवाहों को सुनकर साक्ष्यों को देखा, जिसके बाद इसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी प्रेमश्री के पक्ष से दी गई दलील को भी सुना। अपनी दलील में प्रेमश्री ने खुद के बचाव करते हुए कहा कि मेरे पति के नाम खेत और जमीन है। उसका भाई इस जमीन को हड़पना चाहता है, जिसके चलते वो और उसका परिवार मुझे मामले में फंसा रहा है। इसके साथ ही उसने कहा कि मैंने अपने पति को नहीं मारा है। घटना के दिन आग लगी थी, जिसे मैं बुझा रही थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे साजिश करके फंसा दिया।

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पिता बोले- बहू गोरी थी, इसलिए मार डाला’

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मामले में सुनवाई के दौरान कुल 32 पन्नों में पूरे मामले का फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस की ओर से पेश किए गए सारे सबूतों और अपराध को ध्यान में रखते हुए आरोपी प्रेमश्री को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जाता है। बहू को मिली इस सजा के बाद सत्यवीर के पिता महेंद्र ने कहा कि मेरे लड़के को मेरी बहू प्रेमश्री ने आग लगाकर मार डाला। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सांवला था और बहू गोरी थी। इसलिए बहू ने मेरे बेटे को मारा था। आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में मौके वारदात पर मिली पेट्रोल का खाली केन के साथ कई एविडेंस पेश किए थे।

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