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Ankita Bhandari Murder: अंकिता के हत्यारोपियों ने नार्को-पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से किया इनकार, अगली सुनवाई 3 जनवरी को

Ankita Bhandari Murder: उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऋषिकेश (Rishikesh) में अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में पुलकित आर्य (Pulkit Arya) समेत तीनों आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट (Narco and Polygraph Tests) कराने से इनकार कर दिया। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Dec 23, 2022 15:02
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Ankita Bhandari Murder: उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऋषिकेश (Rishikesh) में अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में पुलकित आर्य (Pulkit Arya) समेत तीनों आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट (Narco and Polygraph Tests) कराने से इनकार कर दिया।

आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने यह स्पष्ट नहीं किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहता है।

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17 दिसंबर को दाखिल की थी चार्जशीट

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बता दें कि आरोपियों की असहमति के बाद न्यायिक दंडाधिकारी कोटद्वार भावना पांडेय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2023 की तारीख तय की है। इससे पहले 17 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

500 पन्नों की चार्जशीट में 100 लोगों के बयान

उत्तराखंड के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) वी मुरुगेसन ने बताया था कि हम इस मामले में 90 दिनों के भीतर 500 पन्नों की चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। विशेष जांच दल की प्रभारी पी रेणुका देवी हैं। उन्होंने बताया कि चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (आईबीपीए) की संबंधित धाराओं के तहत दायर की गई है।

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इन धाराओं में लगी है चार्जशीट

उन्होंने बताया था कि तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354ए और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की 5(1)वी के तहत चार्जशीट कोर्ट भेजी जा रही है। नार्को टेस्ट और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 4 दिसंबर तक उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी कर ली। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है।

22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पी रेणुका देवी ने बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और आरोपी सौरभ ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है।

ये है अंकिता भंडारी हत्याकांड

भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। बताया गया है कि शव मिलने से करीब छह दिन पहले से अंकिता लापता था। इसके बाद पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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Edited By

Naresh Chaudhary

First published on: Dec 23, 2022 01:45 PM
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