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Lucknow: भगोड़े घोषित किए गए स्वामी प्रसाद मौर्या और बेटी संघमित्रा! अदालत ने क्यों लिया ये एक्शन?

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्या और तीन अन्य को भगोड़ा घोषित कर दिया।

Edited By : Gaurav Pandey | Updated: Jul 19, 2024 21:10
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स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्या।

Swami Prasad Maurya And Sanghmitra Declared As Fugitives : राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा मौर्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। दीपक कुमार स्वर्णकार मामले के संबंध में अदालत ने स्वामी प्रसाद और संघमित्रा के अलावा तीन और लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 82 के तहत यह आदेश जारी किया।

कई समन के बाद भी नहीं हुए थे पेश

मामले में अदालत ने मौर्या पिता-पुत्री समेत सभी आरोपियों के लिए तीन समन, दो जमानती वॉरंट और एक गैरजमानती वारंट जारी किए थे। लेकिन, इसके बाद भी आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे। यह मामला पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य से जुड़ा हुआ है। इससे पहले मौर्या परिवार ने इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आपको एमपी-एमएलए कोर्ट लौटना चाहिए।

क्या बोले दीपक स्वर्णकार के वकील?

इसके बाद भी मौर्या परिवार वापस एमपी-एमएलए कोर्ट जाने के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। मगर वहां भी उनकी याचिका को गंभीरता से नहीं लिया गया। दोनों को भगोड़ा घोषित करने के आदेश पर दीपक कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार त्रिपाठी ने हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा। इस एक्शन को लेकर अभी स्वामी प्रसाद मौर्या या फिर संघमित्रा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

First published on: Jul 19, 2024 07:25 PM

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