Sambhal Violence: अखिलेश के सांसद जिया उर रहमान और विधायक के बेटे पर FIR, साजिश रचने का आरोप

FIR against sp MP Zia ur Rehman: संभल हिंसा मामले में आज पुलिस ने एक्शन लेते हुए संभल से सपा के सांसद जिया उर्र रहमान बर्क और विधायक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Sambhal Violence latest Update

SP MP Zia Ur Rehman

Sambhal Violence latest Update: यूपी के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों पर उपद्रव के लिए साजिश रचने के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बता दें रविवार को उपद्रवियों ने सर्वे के विरोध में आगजनी करते हुए पथराव किया था। हिंसा में चार लोगों की जान चली गई, वहीं 30 से अधिक लोग जख्मी हो गए। घायलों में एसडीएम और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस बीच प्रशासन ने मंगलवार रात तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है।

विज्ञापन

पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो

उधर संभल के सांसद पर संभल कोतवाली ने साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद सांसद जिया उर रहमान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। निर्दोष लोगों के मारे जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जब सब कुछ शांति से चल रहा था तो इस भीड़ लगवाकर नारे लगवाने की क्या जरूरत थी। मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगा।

विज्ञापन

यह है पूरा मामला

हिंदू पक्ष की ओर से 19 नवंबर को कोर्ट में याचिका लगाकर यह दावा किया गया कि यहां हरिहर मंदिर था। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सर्वे का आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में टीम ने सर्वे भी किया, लेकिन रविवार को एक बार फिर सर्वे के लिए टीम पहुंची तो यह विवाद हुआ। सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी। इसके बाद भीड़ से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ