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अखिलेश यादव के पत्र पर चुनाव आयोग का संज्ञान, मुस्लिम महिलाओं के हक में आया फैसला

Samajwadi Party Leader Akhilesh Yadav Letter: अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर जांच न करने की गुहार लगाई थी। इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है।

अखिलेश यादव
Samajwadi Party Leader Akhilesh Yadav Letter: महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा। जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक की बात की। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि वोटिंग के दौरान महिलाओं की बुर्का हटाकर जांच न की जाए। अगर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो उनकी जांच न की जाए। महिलाएं जांच को लेकर डरा हुआ महसूस कर रही हैं। ऐसे में मतदान प्रभावित हो सकता है। अखिलेश के इस लेटर पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है।

पुलिस का काम पर्दा हटाना नहीं 

चुनाव आयोग ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस का काम पहचान पत्र देखना है, न कि किसी मतदाता को पर्दा हटाने या अन्य तरीके से प्रभावित करना है। मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम की ओर से की जाती है। मतदाताओं की पहचान पुलिस बल द्वारा नहीं की जाती। चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस बल का मुख्य उद्देश्य मतदान के दिन शांति स्थापित करना है। ये भी पढ़ें: जामा मस्जिद पहुंची सर्वे टीम, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ संभल, क्या है पूरा मामला?

बीजेपी दिल्ली ने की थी ये मांग 

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली की लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने इसके उलट एक मांग की थी। बीजेपी दिल्ली यूनिट के नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि बुर्का या मास्क लगाकर आने वाले वोटर की पूरी जांच के बाद ही वोट डालने दिया जाए।

20 नवंबर को मतदान 

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसमें गाजियाबाद, मझावां (मिर्जापुर), शीशमऊ (कानपुर शहर), खैर (अलीगढ़), कटेहरी (अंबेडकर नगर), करहल (मैनपुरी), मीरापुर (मुजफ्फरनगर), फूलपुर (प्रयागराज) और कुंदरकी (मुरादाबाद) शामिल हैं। परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ये भी पढ़ें: संभल की वो मस्जिद, जहां होगा कल्कि अवतार! मंदिर होने के दावे पर कोर्ट ने दिया ये आदेश


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