'10 मिनट का समय दे दो बस...', भड़काऊ भाषण देने वाले राहुल बेदी पर FIR; देखें वीडियो

किसान पंचायत में विवादित बयान देने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राहुल बेदी पर शिकंजा कसने लगा है। मंच से हिंसा की धमकी देने के मामले में उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। राहुल बेदी कौन हैं, उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं?

rahul bedi

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार को जीआईसी मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन बेदी गुट के सहारनपुर जनपद के अध्यक्ष राहुल बेदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे थे। बेदी ने सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। आरोप है कि उन्होंने 10 मिनट में लाशें बिछाने की धमकी दी थी। उनका भाषण सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद खुद संज्ञान लिया था। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई थी। राहुल बेदी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

विज्ञापन

सिविल लाइन थाने में केस दर्ज

राहुल बेदी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया था। भारतीय किसान यूनियन की ओर से 3 मई को महापंचायत का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया था, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। राहुल बेदी का बयान सामने आने के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी थी। किसान महापंचायत के बाद लगातार राजनीति गर्माई हुई है। इस बाबत राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन की गुटबाजी के कारण गलत संदेश जा रहा है। यूनियन दो खेमों में बंट चुकी है।

विज्ञापन

अग्रवाल ने कहा कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। सभी को मिलकर समाज की एकता और अखंडता के लिए काम करने की जरूरत है। सामाजिक सौहार्द्र जरूरी है।

विज्ञापन

क्या कहा था बेदी ने?

बेदी ने कहा था कि मैं मुजफ्फरपुर के एसएसपी साहब को कहना चाहता हूं कि आपने हमारे टिकैत साहब की पगड़ी पर जो वार करवाया है, आप 10 मिनट का समय दे दो, इन लोगों की लाशें बिछाने का काम किसान करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के लोग करेंगे। ये सरकार किसानों का दर्द नहीं जानती है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ