हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Nana PatekarGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

पान-मसाला खाने वाले सावधान, UP की योगी सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश, जानें कब से होगा लागू?

Pan Masala Tobacco Ban: उत्तर प्रदेश में आज से पान-मसाला और तंबाकू बैन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए हैं। वहीं आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी।

विज्ञापन
Pan Masala Tobacco

Yogi Adityanath Order to Ban Pan Masala: उत्तर प्रदेश में पान मसाला खाने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल तंबाकू चबाने वालों के लिए बुरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू बैन करने के आदेश दिए हैं, जो आज एक जून 2024 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

अब प्रदेश में पान-मसाला और तंबाकू बेचना, खरीदना, स्टॉक रखना, बनाना, सप्लाई करना बैन रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश हैं। आदेश की अधिसूचना लागू हो गई है और आज से ही एक्शन प्लान बनाने के निर्देध संबंधित विभागों को हैं।

यह भी पढ़ें:Indigo की फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा, प्लेन में थे 200 से ज्यादा पैसेंजर्स

विज्ञापन

2006 में बने एक्ट के तहत प्रावधान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 में पान मसाला और तंबाकू बैन करने का प्रावधान है।

नियम के अनुसार किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित है। प्रावधान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अंदर पान मसाला और तंबाकू बनाने, बेचने, सप्लाई करने, खरीदने की मनाही है, लेकिन इस नियम का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर आदेश जारी करके नियमों का पालन कराने की कोशिश की।

विज्ञापन

यह भी पढ़ें:सलमान खान पर AK47 से होना था हमला, पाकिस्तान से हथियार मंगवाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के 4 शूटर गिरफ्तार

विभाग की टीमों को रेड मारने के निर्देश

योगी सरकार द्वारा जारी आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है। कहा गया है कि पान मसाला बनाने वाली कंपनियां और सप्लायर्स आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश हैं कि राज्य सरकारें नियमों का पालन कराएं। पान मसाला प्रदेश में बैन कराएं। आदेशों का पालन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

विज्ञापन

ऐसे में योगी सरकार ने नया आदेश जारी करके एक जून से इसे प्रभावी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। आदेशानुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी करेंगी। गली-नुक्कड़ और चौराहे पर पान मसाला बेचने वालों पर नजर रखेंगी। जो भी आदेश का उल्लंघन करता मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें:AC बम की तरह फटा, मैकेनिक उछलकर 10 फीट नीचे गिरा, छत्तीसगढ़ के अस्पताल में हुआ हादसा

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola