नोएडा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, 31 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम 

Uttar Pradesh Noida News : नोएडा में नए सत्र से पहले परिवहन विभाग ने स्कूल मालिकों और बस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया है। इसमें स्कूल बसों और वैन को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हें 31 मार्च तक वाहनों की सभी कमियों को दुरुस्त करने को कहा गया है।

school bus

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Uttar Pradesh Noida News (जुनेद अख्तर) : परिवहन विभाग ने स्कूल मालिकों और बस ऑपरेटर्स को नए सत्र से पहले बसों को दुरुस्त कराने के लिए नोटिस भेजे हैं। स्कूल खुलने पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम बसों और स्कूली वैन की जांच के लिए अभियान चलाएगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में निजी स्कूलों में नया सत्र शुरू होगा। इसी के साथ स्कूली बस और वैन भी सड़कों पर दौड़नी शुरू हो जाएंगी।

बच्चों के सफर पर पाबंदी

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एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि स्कूलों को नोटिस भेजे जाने शुरू कर दिए गए हैं। इसमें सभी बसों को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा निजी वैन को स्कूल से संबद्ध नहीं करने के लिए भी स्कूलों से कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत वैन में स्कूली बच्चे सफर कर सकते हैं। निजी वैन में बच्चों के सफर पर पाबंदी है। यदि वैन में बच्चे सफर करते मिले तो वैन का चालान करने के साथ ही इसे जब्त कर लिया जाएगा।

बसों में कमियां मिलने पर चालान

एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि यह प्रक्रिया बच्चों को गंतव्य तक पहुंचाने के बाद की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में कमियां मिलने पर चालान किया जाएगा। बसों की फिटनेस, परमिट या रोड टैक्स बकाया होगा तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में बच्चों को सुरक्षित सफर मिले यह स्कूलों की जिम्मेदारी हैं। इसमें लापरवाही न करें।

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305 बसों के परमिट निलंबित

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परिवहन विभाग के अनुसार, नोएडा में 1896 स्कूल बसें पंजीकृत हैं, जिनमें से 73 स्कूल बसों के परमिट निरस्त किए गए हैं और 305 बसों के परमिट निलंबित किए गए हैं। एआरटीओ डॉक्टर सियाराम वर्मा का कहना है कि स्कूल मालिकों और बस ऑपरेटर्स को नोटिस भेजे गए हैं। 31 मार्च तक वाहनों की कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। अगर इसके बाद भी कमियां मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।



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