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UP News: गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

Mukhtar Ansari Ten Year Jail Gangster Act Case: अंसारी पर 2009 में मारे गए कपिल देव सिंह की हत्या के संबंध में साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

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Mukhtar Ansari Ten Year Jail Gangster Act Case: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को साल 2009 गैंगस्टर एक्ट मामले में 10 साल जेल और कड़ी मेहनत की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्तार को 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की जेल की सजा हुई और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद अंसाई ने एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश अरविंद मिश्रा से कहा कि इस मामले में मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं 2005 से जेल में हूं।

2009 के हत्याकांड में नाम आया था सामने

मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए उनके वकील लियाकत ने दलील दी कि ये मामला कोर्ट में चलने योग्य नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और न्याय पाने की मांग करेंगे। बताया गया है कि अंसारी पर 2009 में मारे गए कपिल देव सिंह की हत्या के संबंध में साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। उनका नाम मीर हसन नामक व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक अन्य मामले में भी शामिल किया गया था।

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दो मामलों में कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने क्रमशः 2011 और 2023 में दोनों मामलों में बरी कर दिया था। इस साल अप्रैल में अंसारी को 1996 में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

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