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SC से हिंदू पक्ष को झटका, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का नहीं होगा सर्वे

Mathura Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid Dispute : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष को झटका लगा है।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Jan 16, 2024 12:13
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

Mathura Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Masjid Dispute : मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। SC के इस स्टे से मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का काम रुक गया है। फिलहाल इस मस्जिद का निरीक्षण नहीं होगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को अपने आदेश में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, SC ने HC को अन्य याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने को कहा है।

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मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ही मस्जिद परिसर का सर्वे करेगा। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस केस को रद्द करने की याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर कैसे हाईकोर्ट ने निरीक्षण का फैसला सुना दिया।

SC ने मुस्लिम पक्ष के तर्क को सही माना

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सही माना और हाई कोर्ट के 14 दिसंबर वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। साथ ही SC ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट में अब भी पेंडिंग केस की सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर भी स्टॉप लग गया है।

First published on: Jan 16, 2024 11:31 AM

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