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'सुहागरातें' मनाने वाला शख्स शादी से मुकरा तो यूपी पुलिस ने गिनाए कानून, तुरंत करवाया निकाह

UP News: 1 जुलाई से लागू नए कानूनों के तहत भारतीय न्याय संहिता में शादी का झांसा देकर संबंध बनाना अपराध है। इसके लिए धारा 69 में प्रावधान किया गया है। ऐसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की कैद या इससे कम की सजा हो सकती है।

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मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों में परिवार में शादी की परंपरा चलती है। प्रतीकात्मक तस्वीर

UP News: भारतीय न्याय संहिता का असर दिखने लगा है। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वालों को अब कानून का डर सताने लगा है। एक ऐसा ही मामला यूपी के लखनऊ का सामने आया है। यहां एक युवक ने पहले एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया। फिर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो युवक आनाकानी करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक शादी से बचने के लिए सऊदी अरब जाने की फिराक में लग गया।

युवती को शक होने लगा था। उसने फौरन यूपी पुलिस से संपर्क किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दुराचार के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी। जेल जाने की नौबत आई तो युवक के घर वाले भी मान गए और युवक भी शादी के तैयार हो गया। पुलिस ने बीते मंगलवार को दोनों का निकाह करवा दिया।

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युवती ने पुलिस से की शिकायत

थाना प्रभारी बृजेश सिंह के मुताबिक लखनऊ के सआदतगंज इलाके के न्यू रामनगर की रहने वाली युवती का उसी के रिश्तेदार युवक से छह महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी सऊदी अरब भागने की कोशिश करने लगा।

युवती को जब इसका पता चला तो वह पुलिस के पास पहुंची और अपनी कहानी सुनाई। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके पिता को थाने बुलाकर पूछताछ की। पता चला कि युवती के आरोप सही हैं। इसके बावजूद युवक के पिता ने अपने बेटे का युवती से निकाह करने से मना कर दिया।

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इस पर थाना प्रभारी बृजेश सिंह ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर दुराचार के आरोप में जेल भेजने की बात की। जेल जाने के डर से आरोपी युवक और उसके पिता निकाह के लिए तैयार हो गए।

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दुराचार पर क्या है नया कानून
1 जुलाई से लागू नए कानूनों के तहत भारतीय न्याय संहिता में शादी का झांसा देकर संबंध बनाना अपराध है। इसके लिए धारा 69 में प्रावधान किया गया है। धारा 69 के तहत सजा के कड़े प्रावधान हैं। ऐसे आरोपों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की कैद या इससे कम की सजा हो सकती है। पहले इसे दुष्कर्म की श्रेणी में रखा गया था।

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