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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन विस्फोट मामला: सात आतंकियों को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद, जानें कैसे पकड़े गए थे सभी

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2017 में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम ब्लास्ट किया गया था।

Lucknow: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट केस (Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case) में यूपी की लखनऊ (Lucknow) एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने सात आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है। जबकि एक अभियुक्त को आजीवन कैद की सजा मिली। 24 फरवरी को एनएआई कोर्ट ने इन आतंकियों को दोषी ठहराया गया था।

इन आतंकियों को हुई सजा

मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैय्यद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल रॉकी को फांसी की सजा दी गई है। वहीं, मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को सभी कोर्ट में मौजूद थे।

बता दें कि ट्रेन बम ब्लास्ट केस में कुल 9 आतंकी दोषी ठहराए गए थे। इनमें एक आतंकी सैफुल्ला लखनऊ के काकोरी में मुठभेड़ में मारा गया था।

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7 मार्च 2017 की सुबह हुआ था धमाका

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में सात मार्च 2017 की सुबह 9:38 बजे बम विस्फोट हुआ था। उस वक्त ट्रेन मध्यप्रदेश के जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। इसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 14 मार्च 2017 को केंद्र की मोदी सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपा था।

ISIS ने जिहाद के लिए भड़काया था

आतंकी सैय्यद मीर हुसैन, मोहम्मद दानिश और आतिफ मुजफ्फर भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन्हें घटना के बाद मध्यप्रदेश की पिपरिया पुलिस ने पकड़ा था। इन तीनों के इनपुट पर कानपुर से फैसल खां, इमरान और इटावा से फकरे आलम को पकड़ा गया था।

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वहीं, गौस मोहम्मद खान लखनऊ जेल में है। एटीएस अफसरों के मुताबिक, ये सभी आईएसआईएस से जुड़े थे। आईएसआईएस के कहने पर मोहम्मद फैसल, मोहम्मद दानिश, आतिफ, सैफुल्ला और अजहर ने पैसेंजर ट्रेन में धमाका करने की साजिया रची थी।

यह भी पढ़ें: पेशावर मस्जिद ब्लास्टः पुलिस की वर्दी में था आत्मघाती हमलावर, पहन रखा था हेलमेट

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