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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में दाखिल की आपत्ति

Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद मामले के तहत पूरे परिसर का एएसआई (ASI) सर्वेक्षण कराने के मामले में अब मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। इसके अलावा ज्ञानवापी से जुड़े एक […]

Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद मामले के तहत पूरे परिसर का एएसआई (ASI) सर्वेक्षण कराने के मामले में अब मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है। इसके अलावा ज्ञानवापी से जुड़े एक जैसे 7 मामलों को लेकर वाराणसी कोर्ट में आज शाम को सुनवाई है।

12 मई को इलाहाबाद HC ने दिया था ये निर्देश

जानकारी के मुताबिक, 12 मई को इलाहाबाद कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के पूर्व आदेश को पलटते हुए ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दिया था। इसके बाद 16 मई को मामले से जुड़े हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक और अर्जी पेश करके कहा था कि सिर्फ शिवलिंग की ही नहीं, बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण कराया जाए।

वारणसी कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और यूपी सरकार से मांगी थी आपत्ति

हिंदू पक्ष की ओर से लगाई गई अर्जी के बाद वाराणसी कोर्ट ने राज्य सरकार और अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की ओर से 19 मई तक आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। जबकि मामले में सुनवाई की तारीख 22 मई तय की थी। उधर 18 मई को इस अर्जी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीमकोर्ट का रुख किया। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से पेश अधिवक्ता हजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के साथ की थी ये टिप्पणी

मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश की बरीकी से जांच की जरूरत है। साथ ही इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच आज यानी सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में सर्वे के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए यहां क्लिक करेंः-


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