Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिसरख गांव के डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर बुलडोजर चलाकर लगभग 25,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह जमीन प्राधिकरण की अधिसूचित सीमा के भीतर स्थित है। यहां बिना अनुमति के निर्माण किया जा रहा था।
अवैध कॉलोनी बसाने की थी तैयारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ने बताया कि कुछ कालोनाइजर खसरा संख्या 112 और 113 की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने की तैयारी में थे। मामले की सूचना मिलते ही प्राधिकरण की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के जीएम एके सिंह, ओएसडी रामनयन सिंह टीम के साथ मौजूद रहे। 3 जेसीबी और 2 डंपर से दो घंटे में अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
क्या बोले एसीईओ?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा है कि अतिक्रमण करने वाले सतर्क हो जाए। एसीईओ ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि बिना नक्शा पास कराए या अनुमति के कोई भी निर्माण अपराध की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
ये भी पढ़ें: Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी में गिरा फ्लैट का प्लास्टर, बाल-बाल बचे निवासी
संबंधित खबरें
ग्रेटर नोएडा वेस्ट-शाहबेरी के लिए आ रहा डबल डेकर एलिवेटेड रोड
1 hr ago1 नवंबर से टोल प्लाजा के पास रहने वालों को मिलेगा सालाना लोकल पास, जानें
1 hr agoमुस्कान-साहिल का रिश्ता कबूल? मिलने आए परिजन, एक वकील करेगा दोनों की पैरवी
3 hrs agoवाल्मीकि जयंती: नींव के पत्थरों का सच्चा सम्मान
4 hrs ago'मामूली जांच भी नहीं आती...', सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लताड़ा
15 hrs agoबूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर चुनाव आयोग का एक्शन, 6 अधिकारी सस्पेंड
16 hrs agoकौन हैं BJP MLC देवेंद्र प्रताप? जिनकी शिकायत पर EC ने ऑर्ब्जवर को हटाया
17 hrs agoकौन है ऋषभ शुक्ला? जिसने एक ही परिवार के 3 लोगों को उतारा मौत के घाट
21 hrs agoहोटल रूम के बाहर नवविवाहिता की सिर के बल गिरने से मौत, घटना कैमरे में कैद
21 hrs agoकौन हैं सुल्तानपुर जिला अदालत के जज, जिन्होंने राहुल गांधी को किया बरी?
23 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines