Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में पत्नी की हथौड़ी से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में पत्नी की विभत्स तरीके से हत्या करने वाले पति अखिलेश पालीवाल को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं अदा करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

District Court GB Nagar
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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में पत्नी की विभत्स तरीके से हत्या करने वाले पति अखिलेश पालीवाल को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं अदा करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट आफ रेयर नहीं माना, इस वजह से फांसी नहीं दी गई।

वर्ष 2020 का है मामला

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि दिल दहला देने वाली घटना 3 सितंबर 2020 को हुई थी। दोपहर करीब 1ः30 बजे आरोपी अखिलेश ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी पर हथौड़े और कन्नी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। यह पूरी वारदात मृतका की मां सितारा खातून के सामने हुई जो उस समय बेटी के घर पैसे देने आई थी।

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नशे का आदि था अखिलेश

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी नशे का आदी था और अक्सर घर में पैसे के लिए झगड़ा करता था। घटना के दिन उसने मृतका से पैसे छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। मां ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और हत्या कर भाग गया। बाद में मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

अदालत ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि वह बेहद गरीब है, पहली बार अपराध में लिप्त हुआ है। उसका कोई पारिवारिक सहारा नहीं है। दूसरी ओर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने हत्या को जघन्य करार देते हुए कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि अपराध गंभीर है, लेकिन यह ‘दुर्लभतम श्रेणी’ में नहीं आता, इसलिए फांसी नहीं दी जा सकती। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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