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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर एक्ट के दोषी ऋषि कुमार को जिला न्यायालय ने 9 साल 5 महीने 12 दिन की सजा सुनाई है। उस पर 5000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 7 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक पांडे ने की। सजा सुनने के बाद दोषी सिर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। वह जनवरी 2016 से जेल में बंद है।
सरकारी अधिवक्ता बबलू चंदेला ने बताया कि बुलंदशहर के रहने वाले ऋषि कुमार पर वर्ष 2002 में कासना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह संगठित गिरोह बनाकर लूटपाट, अपहरण और चोरी जैसे संगीत अपराधों को अंजाम देता था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने से पहले उस पर तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पूर्व में केस की सुनवाई के दौरान ऋषि कुमार ने आरोपो से इंकार था। अब उसने 9 जून को आरोप स्वीकार कर लिया और कम सजा की याचना की। उसकी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 9 साल 5 महीने की सजा सुनाई है।
दोषी ऋषि कुमार की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट में पैरवी करते हुए कहा कि वह एक गरीब परिवार से है। इस वजह से उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उसको कम सजा दी जाए। अदालत ने सारे दलीलों को सुनने के बाद ऋषि कुमार को करीब साढ़े 9 साल की सजा सुनाई है।
अदालत में सुनवाई के दौरान जब ऋषि से यह पूछा गया कि वह आपराधिक वारदातों को क्यों अंजाम देता था तो उसने स्वीकार किया है कि गरीबों के चलते वह घटनाएं करता था। उससे होने वाले धन प्राप्ति से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसने तीन घटनाओं को अंजाम दिया था तभी पुलिस ने उसकी धर पकड़ कर ली। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामलों में लगातार सजा हो रही है। पिछले ढाई साल में गैंगस्टर एक्ट के दोषी 50 से अधिक बदमाशों को जिला न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि कई अन्य मामले ऐसे हैं जिनमें आगामी दिनों में जल्द ही निर्णय आने की उम्मीद है।
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