Good News: ग्रेटर नोएडा में No Late Fees के रजिस्ट्री कराने का मौका, 3 हजार खरीदारों को होगा फायदा

Greater Noida Authority: फ्लैट खरीदारों की इस परेशानी को देखते हुए बिल्डर संगठन क्रेडाई एनसीआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फ्लैट खरीदारों के संगठन नेफोवा द्वारा विलंब शुल्क में छूट प्रदान करने की मांग की जा रही थी। अथॉरिटी बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। अब इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी किया गया है।

Greater Noida Authority

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Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को तीन महीने के अंदर बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराने का एक और मौका दिया है। बीते माह हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जो 18 अप्रैल से प्रभावी है। इसका लाभ लगभग तीन हजार खरीदारों को मिलेगा।

बिल्डर ने बकाया का किया भुगतान

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अथॉरिटी की ओर से बिल्डर परियोजना को कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के छह माह के अंदर खरीदार को फ्लैट की रजिस्ट्री करानी होती है। इसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये विलंब शुल्क वसूला जाता है। पूर्व में कुछ परियोजनाओं को कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद भी रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान नहीं की गई, क्योंकि बिल्डर ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। अब बिल्डर द्वारा बकाया भुगतान करने पर रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान की जा रही है। इस वजह से छह माह के अंदर रजिस्ट्री न कराने वाले खरीदारों पर भारी भरकम जुर्माना लग गया है।

इन संगठनों ने की थी मांग

फ्लैट खरीदारों की इस परेशानी को देखते हुए बिल्डर संगठन क्रेडाई एनसीआर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और फ्लैट खरीदारों के संगठन नेफोवा द्वारा विलंब शुल्क में छूट प्रदान करने की मांग की जा रही थी। अथॉरिटी बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है। अब इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी किया गया है। विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं के लगभग तीन हजार खरीदारों को इसका लाभ मिलेगा। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन बिल्डरों द्वारा रजिस्ट्री विलंब शुल्क की राशि जमा करा दी गई है, वे न तो वापस होगी और न ही समयोजित की जाएगी।

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तीन माह के लिए जुर्माने से राहत

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव का कहना है कि जिन फ्लैट खरीदारों ने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, उन पर प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना लग रहा था। प्राधिकरण ने तीन माह के लिए इस जुर्माने से राहत दे दी है। तीन माह के अंदर बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराई जा सकती है।

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लेखक के बारे में

Md Junaid Akhtar

Md Junaid Akhtar

युवा पत्रकार मोहम्मद जुनेद अख्तर करीब 12 साल से मीडिया में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में ‘अमर उजाला’ गाजियाबाद से की थी। यहां इन्होंने अखबार में करीब एक साल तक रेलवे, कलेक्ट्रेट और आरडब्ल्यूए जैसी बीट पर काम किया। इसके बाद इन्होंने 2014 में ‘नवोदय टाइम्स‘ के लिए रेलवे, स्पोर्ट्स और एजुकेशन की बीट कवर कीं। करीब एक साल बाद 2015 में इनका ट्रांसफर गाजियाबाद से दिल्ली हो गया। दिल्ली में इन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दों के साथ जंतर-मंतर पर कई बड़े धरने-प्रदर्शन कवर किए। वर्ष 2016 में इनका ट्रांसफर दिल्ली से नोएडा हो गया। नोएडा में इन्होंने क्राइम बीट पर लगातार करीब तीन साल काम तक किया। इसके बाद 2020 में लॉकडाउन के दौरान इन्हें क्राइम के अलावा गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण और दूसरी बीट भी कवर करने का मौका मिला। जुनेद अख्तर ने साल 2024 (जनवरी) में ‘उत्तर प्रदेश टाइम्स’ की डिजिटल टीम को जॉइन कर लिया। इस दौरान इन्होंने ‘उत्तर प्रदेश टाइम्स’ की नोएडा डिजिटल साइट ट्राइसिटी टुडे में भी काम किया। इस बीच 27 फरवरी 2025 को जुनेद अख्तर ने न्यूज 24 डिजिटल टीम को जॉइन कर लिया। यहां जुनेद अख्तर बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं। जुनेद यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखते हैं। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की खबरों पर भी नजर रखते हैं।
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