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Section 163 Imposed In Noida: नोएडा में धारा 163 बीएनएस को लागू किया गया है। 9 जून तक इसका पालन किया जाएगा। इस धारा के तहत जिले में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने, प्रदर्शन और कहीं एकसाथ एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, जिन पशुओं की कुर्बानी पर रोक है, अगर उनकी कुर्बानी होते हुए पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा फैसला लिया है। आइए जानते हैं धारा 163 BNSS क्या है, जानिए इस बारे में सबकु।
यह धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा है, जिसे 2023 में जगह लागू किया गया था। इस धारा को पहले 144 (CPC) के नाम से जाना जाता था। इसके तहत देश में या फिर किसी राज्य में आपातकालीन स्थिति और परेशानी को नियंत्रित किया जा सकता है।
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इस धारा के तहत जिस व्यक्ति को आदेश प्रभावित करता है, वह मजिस्ट्रेट के सामने अपील कर सकता है। मजिस्ट्रेट को उचित सुनवाई देकर आदेश रद्द या संशोधित किया जा सकता है।
यदि आदेश का उल्लंघन होने पर किसी प्रकार की कोई हानि या खतरे का कारण नहीं बना है, तो 1 माह तक की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों भी देना पड़ सकता है। यदि उल्लंघन से जान, स्वास्थ्य या शांति को खतरा उत्पन्न होता है, तो 6 माह तक की जेल या 5000 रुपये जुर्माना, या दोनों लगाएं जा सकते हैं।
धारा 163 लागू होने के साथ यहां सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने और ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निर्धारित आवाज में किया जाएगा और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर भी रोक लगाई गई है।
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