Explainer: क्या है धारा 163, जो 9 जून तक नोएडा में लागू? क्या पाबंदियां, उल्लंघन पर कितनी सजा

Section 163 Imposed In Noida: नोएडा में धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने की मनाही है और जिले में प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। यहां 9 जून तक इस धारा को लागू किया गया है, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

source-news 24
विज्ञापन

Section 163 Imposed In Noida: नोएडा में धारा 163 बीएनएस को लागू किया गया है। 9 जून तक इसका पालन किया जाएगा। इस धारा के तहत जिले में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने, प्रदर्शन और कहीं एकसाथ एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, जिन पशुओं की कुर्बानी पर रोक है, अगर उनकी कुर्बानी होते हुए पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस ने इलाके में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा फैसला लिया है। आइए जानते हैं धारा 163 BNSS क्या है, जानिए इस बारे में सबकु।

क्या है धारा 163?

यह धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा है, जिसे 2023 में जगह लागू किया गया था। इस धारा को पहले 144 (CPC) के नाम से जाना जाता था। इसके तहत देश में या फिर किसी राज्य में आपातकालीन स्थिति और परेशानी को नियंत्रित किया जा सकता है।

Advertisment

इस धारा के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

  • इस धारा का आदेश जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।
  • इस धारा के तहत किसी व्यक्ति विशेष को किसी काम से रोका जा सकता है।
  • धारा 163 का उद्देश्य सार्वजनिक शांति, मानव जीवन की सुरक्षा और दंगे या झगड़े को रोकना है।
  • यह एकतरफा आदेश होता है, जिसे आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाता है।
  • आदेश जारी होने के बाद इसे 2 महीने तक लागू रखा जा सकता है। यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है, तो राज्य सरकार इस आदेश को 6 महीने तक बढ़ा सकती है।

इस धारा में किस प्रकार के आदेश दिए जाते हैं?

  • किसी व्यक्ति को किसी काम से रोकने का आदेश।
  • किसी संपत्ति से संबंधित कार्य।
  • भीड़-भाड़ होने से रोकना।
  • हथियार रखने पर रोक।

आदेश को चुनौती कौन दे सकता है?

इस धारा के तहत जिस व्यक्ति को आदेश प्रभावित करता है, वह मजिस्ट्रेट के सामने अपील कर सकता है। मजिस्ट्रेट को उचित सुनवाई देकर आदेश रद्द या संशोधित किया जा सकता है।

उल्लंघन करने पर क्या सजा होती है?

यदि आदेश का उल्लंघन होने पर किसी प्रकार की कोई हानि या खतरे का कारण नहीं बना है, तो 1 माह तक की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों भी देना पड़ सकता है। यदि उल्लंघन से जान, स्वास्थ्य या शांति को खतरा उत्पन्न होता है, तो 6 माह तक की जेल या 5000 रुपये जुर्माना, या दोनों लगाएं जा सकते हैं।

विज्ञापन

नोएडा में ड्रोन पर भी प्रतिबंध

धारा 163 लागू होने के साथ यहां सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने और ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निर्धारित आवाज में किया जाएगा और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर भी रोक लगाई गई है।

विज्ञापन

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

First published on:

Read more: About our editorial guidelines and standards here.

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ