चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए धामी सरकार ने इस बार नए नियम लागू किए हैं। कथित तौर पर बद्रीनाथ धाम में इस बार यात्रा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। मंदिर में फोटो और वीडियो पर खासकर प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। श्रद्धालुओं को कपड़े के जूते और जुराब पहनने की सलाह दी गई है। दर्शन के लिए स्लॉट सिस्टम और टोकन व्यवस्था लागू होगी।
चारधाम यात्रा के लिए नए नियम लागू
बता दें कि चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ चर्चा की। लोगों से बातचीत करने के दौरान कुछ नए नियम लागू करने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
पर्यटकों को मोटी जुराब पहनने की सलाह
आयोजित बैठक में संबधित अधिकारियों और हितधारकों के द्वारा तय किया गया कि श्रद्धालुओं को धाम में कपड़े के चप्पल-जूते और मोटी जुराब पहनने की सलाह दी जाएगी। इसके लिए होटल मालिकों को कपड़े के जूते व जुराब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साकेत तिराहे पर जूता स्टैंड स्थापित किया जाएगा, ताकि मंदिर परिसर के आसपास जूतों के ढेर से होने वाली अव्यवस्था को रोका जा सके।
परिवार का एक व्यक्ति ही लगा पाएगा प्रसाद की दुकान
मंदिर में इस बार प्रसाद की दुकानों को लेकर भी नए नियम बनाए हैं। बीकेटीसी के सीईओ विजय थपलियाल ने बताया कि मंदिर के पास भीड़ कम करने के लिए केवल उन्हीं लोगों को दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी, जो पिछले 25-30 वर्षों से वहां दुकान लगा रहे हैं। इसके अलावा, एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को दुकान लगाने की अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएं। जहां दुकान लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
रिकेडिंग को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव
बता दें कि की बार यात्रियों को आने-जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पाण्डुकेश्वर में पुलिस बैरिकेडिंग को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया, कि चमोली के स्थानीय लोगों की चेकिंग न की जाए। होटल की क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को आगे बढ़ने दिया जाए। इस बार यात्रा मार्ग पर यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बताया कि होटल मालिकों को बुकिंग वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा चालान की कार्रवाई की जाएगी।
सभी होटलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी होटलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 13 भाषाओं में स्वास्थ्य सलाह के QR कोड भी होटल और प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
दर्शन के लिए टोकन दिए जाएंगे
बता दें कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर के दर्शन के लिए जाएगा तो उसको सबसे पहले टोकन लेना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक मंदिर दर्शन के लिए इस बार स्लॉट सिस्टम लागू किया गया है। यात्रियों को निर्धारित समय पर दर्शन कराने के लिए टोकन जारी किए जाएंगे, जिनकी चेकिंग आईएसबीटी, बीआरओ चौक और माणा पास सहित विभिन्न स्थानों पर की जाएगी। पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि गौचर और पाण्डुकेश्वर में भी यात्रा रजिस्ट्रेशन की सख्त जांच की जाएगी।
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