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राम मंदिर चंदा चोरी: SIT ने 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, चंपत राय-अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं

Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर में चढावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, पहले ही सीसीटीवी फुटेज में गबन के काफी सबूत मिले हैं, अब स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम ने 7 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है.

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राम मंदिर (Photo-ANI)

Ram Mandir Chanda Chori: राम मंदिर में चंदा चोरी और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों के खिलाफ 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कैश की गिनती और उसे हैंडल करने के दौरान गड़बड़ियां हुई थीं. हालांकि सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय या पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम शामिल नहीं है.

SIT ने 173 गवाहों से पूछताछ की

अपनी जांच के हिस्से के तौर पर 3 सदस्यों वाली SIT ने 173 गवाहों से पूछताछ की और मामले से जुड़े फाइनेंशियल और डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की जांच की. जांचकर्ताओं ने कैश-गिनने वाले इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी देखे. सूत्रों के मुताबिक फुटेज में 105 ऐसी घटनाएं दिखीं जिनमें कथित तौर पर बिना इजाजत के कैश निकाला या छिपाया गया था. बताया जा रहा है कि इन घटनाओं को चार्जशीट के साथ जमा किए गए सबूतों में शामिल किया गया है. आरोपियों के खिलाफ मामला तैयार करते वक्त जांच में फोरेंसिक ऑडिट के नतीजों, वित्तीय दस्तावेजों, कथित बरामदगी और संपत्ति-ट्रैकिंग की जानकारी का भी सहारा लिया गया.

यह भी पढ़ें- CCTV में खुला राम मंदिर चंदा चोरी का राज, 105 बार चुराया गया दान, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत

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अब तक 8 लोग गिरफ्तार

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था. ये कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर संज्ञान लेने से पहले उठाया गया था. लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले पैनल ने 23 जून को राज्य सरकार को शुरुआती रिपोर्ट सौंपी थी. बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में जांच और मामले को संभालने से जुड़ी कई सिफारिशें शामिल थीं.

अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव (जिन्हें टिन्नू के नाम से भी जाना जाता है) को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया है. एफआईआर में कुछ अन्य अज्ञात लोगों का भी जिक्र है.

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सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है. SIT की तरफ से अब दाखिल की गई चार्जशीट में जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और दान से जुड़ी गड़बड़ियों में आरोपियों की कथित भूमिका की डिटेल दी गई है.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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