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बीजेपी विधायक के चुनाव प्रचार पर रोक, जारी हुआ था गैर जमानती वारंट

Bulandshahr BJP MLA Election Campaign Banned : देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। नेता और उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच भाजपा के एक विधायक के चुनाव प्रचार पर रोक लग गई। इसे लेकर अदालत ने राज्य चुनाव आयुक्त और जिला प्रशासन को पत्र लिखा है।

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नए कानूनों के तहत कुछ अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

Bulandshahr BJP MLA Election Campaign Banned : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सदर भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी विधायक अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर अदालत ने एसएसपी और राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र जारी कर विधायक के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी।

प्रदीप चौधरी बुलंदशहर सदर के भाजपा विधायक हैं। एक मामले में उनके खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी को तलब किया और राज्य के रूप में मुकदमे को चलाने की मंजूरी दी थी। जज ने उनके खिलाफ पांच बार जमानती वारंट जारी किया, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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अदालत ने जारी किया पत्र

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर न होने पर एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। इसे लेकर कोर्ट ने एसएसपी सहित चुनाव आयोग को पत्र जारी किया और कहा कि वे सभी थानाध्यक्षों को उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक का आदेश प्रभावी करे।

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जानें क्या है पूरा मामला

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विशेष अभियोजक राकेश कुमार वर्मा ने शनिवार को बताया कि बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौघरी के विरुद्ध आठ फरवरी 2022 को बुलंदशहर नगर कोतवाली में बिना अनुमति की जनसभा, रैली करने पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ धारा 144, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, कोविड महामारी अधिनियम की धारा दर्ज की गई थी।

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