Azam Khan Jauhar Trust Notice: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आयकर (इनकम टैक्स) विभाग ने आजम खान के 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट' को एक और ताजा नोटिस भेजा है. इस नोटिस के जरिए विभाग ने वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. साथ ही, आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर (सेंट्रल सर्किल-1, लखनऊ) ने ट्रस्ट का इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश भी कर दी है. इस ट्रस्ट को साल 2005 में यह रजिस्ट्रेशन मिला था, जिसे बाद में रिन्यू (नवीनीकृत) किया गया था.
23 जून को होगी अहम सुनवाई
आयकर विभाग (प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर-केंद्रीय, लखनऊ) के कार्यालय द्वारा यह नोटिस 17 जून 2026 को जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से जुड़े मामलों में मूल्यांकन (असेसमेंट) की कार्यवाही चल रही है. इस मामले में सुनवाई की तारीख 23 जून 2026 को सुबह 11:30 बजे तय की गई है. विभाग ने कहा है कि आजम खान खुद या अपने किसी कानूनी प्रतिनिधि के जरिए कोर्ट में पेश होकर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखें. हालांकि, उनके पास ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जवाब देने का विकल्प भी खुला है.
सर्च और पुरानी शिकायतों के आधार पर बढ़ा शिकंजा
दरअसल, यह पूरा मामला रामपुर सदर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा साल 2021 में की गई शिकायत से जुड़ा है. इस शिकायत के बाद 13 सितंबर 2023 को आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर में जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर बड़ी छापेमारी (सर्च) की थी. इस छापेमारी में मिली गड़बड़ियों और विभिन्न सरकारी विभागों से मिले इनपुट के बाद ही इस मामले को गहरी जांच के लिए चुना गया था.
पहले भी मिल चुके हैं नोटिस
ऐसा नहीं है कि यह ट्रस्ट को मिला पहला नोटिस है. इससे पहले सितंबर 2025 में भी ट्रस्ट को 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) जारी किया गया था. इसके जवाब में ट्रस्ट की तरफ से 28 मार्च 2026 और 9 जून 2026 को लिखित स्पष्टीकरण दाखिल किए गए थे और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी. अब आयकर विभाग ट्रस्ट द्वारा दिए गए जवाबों और मिले सबूतों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएगा, जिससे आजम खान के परिवार के संचालन वाले इस ट्रस्ट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं.