राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में हेरफेर और चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा. अयोध्या की भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने शुक्रवार को आरोपियों की न्यायिक हिरासत 21 सितंबर तक बढ़ा दी है. विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को करेगी. आरोपियों के वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि अदालत ने पुलिस जांच अधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई पर केस डायरी और जांच रिपोर्ट हर हाल में अदालत के सामने पेश करें. मंदिर में चढ़ावे की गिनती में गड़बड़ी और चोरी के आरोप में इन्हें 25 जून 2026 को दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था.
वकील के मुताबिक, जांच अधिकारी द्वारा समय पर रिपोर्ट पेश न किए जाने की वजह से आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई लगातार टलती आ रही है. उन्होंने साफ कहा कि अगर पुलिस अगली तारीख पर भी केस डायरी पेश करने में नाकाम रहती है तो वे आरोपियों की जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे.
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ये हैं मामले के 8 आरोपी
चढ़ावा चोरी के इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें शामिल हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव
करीब 80 लाख रुपये की हो चुकी है बरामदगी
यह पूरा मामला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे के कथित गबन से जुड़ा हुआ है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जांच एजेंसी इस मामले में अब तक 79.85 लाख रुपये की नकदी बरामद कर चुकी है. पुलिस मामले की कड़ियों को जोड़ने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है.
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