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अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

High Court Order On Ayodhya Milkipur By Election : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर सीट को बड़ा फैसला दिया। HC ने बाबा गोरखनाथ की याचिका वापस की अपील को मंजूरी दे दी, जिससे मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया।

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Allahabad High Court (File Photo)

Ayodhya Milkipur By Election : अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को मिल्लीपुर की याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब चुनाव आयोग की ओर से मिल्लीपुर सीट पर उपचुनाव कराया जा सकता है।

महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के साथ यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन ECI ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया। इसके पीछे की वजह बीजेपी नेता और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका थी, जिसे अब उन्होंने हाई कोर्ट से वापस ले ली है।

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HC ने क्या दिया फैसला?

इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सुनवाई की। गोरखनाथ बाबा और निर्दलीय उम्मीदवार राम अमृत ने सपा नेता अवधेश प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने का फैसला लिया, जिसे HC ने मंजूरी दे दी। ऐसे में अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे।

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जानें क्या है पूरा मामला?

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आपको बता दें कि यूपी में साल 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस वक्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ को हराया था। इसके बाद बाबा गोरखनाथ ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दिया, जोकि नोटरी के नियमों के खिलाफ है। इसी साल अवधेश प्रसाद अयोध्या (फैजाबाद) सीट से सांसद बन गए, जिससे मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अब जल्द ही मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है।

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