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प्रो. नईमा खातून कौन? जो AMU में बनीं पहली महिला कुलपति

First Woman VC In Aligarh Muslim University: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार महिला वीसी की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। 103 साल बाद पहली बार किसी महिला के नाम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आखिर 22 अप्रैल को नई महिला कुलपति मिल गई हैं। आपको विस्तार से खबर में उनके बारे में बताते हैं।

प्रो. नईमा खातूम होंगी एएमयू की नई वीसी।
AMU New Vice Chancellor: राष्ट्रपति की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति के पद पर पहली बार महिला वीसी के नाम का ऐलान किया गया है। यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए 103 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब पहली बार यहां पर महिला को ये जिम्मेदारी मिली है। 22 अप्रैल को नाम फाइनल किया गया है। इससे पहले यहां से 3 नाम फाइनल कर भेजे गए थे। आखिरकार प्रो. नईमा खातून के नाम को हरी झंडी मिल गई। इससे पहले खातून के पास एएमयू के गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी। वे मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं। यह भी पढ़ें: हेलीकॉप्टर से कैसे करें चारधाम यात्रा? जानें तारीखें और बुकिंग का आसान तरीका कुलपति पद के लिए कार्यकारिणी परिषद की बैठक पिछले साल 30 अक्टूबर को हुई थी। जिसमें 5 नाम चुने गए थे। 6 नवंबर को हुई मीटिंग में प्रो. फैजान मुस्तफा, प्रो. नईमा खातून और प्रो. एमयू रब्बानी के नाम राष्ट्रपति को भेजे गए। पांच माह के इंतजार के बाद नाम फाइनल किए गए हैं। एएमयू के कुलसचिव मोहम्मद इमरान (आईपीएस) की ओर से भी इस बाबत पुष्टि की गई है। यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी, तब चांसलर की जिम्मेदारी महिला बेगम सुल्तान जहां और कुलपति की जिम्मेदारी महमूदाबाद के राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान को दी गई थी। इसके बाद कभी महिला के नाम पर विचार नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो 5 नाम गए थे, उनमें भी नईमा का नाम था।

मामला हाई कोर्ट में, सुनवाई 29 अप्रैल को

पूर्व कुलपति महमूदुर्रहमान ने ही पहली बार अपने कार्यकाल में महिला प्रो. शाद बानो को प्रॉक्टर की जिम्मेदारी दी थी। सितंबर 2022 की बात करें, तो एएमयू टीचर्स एसोसिएशन (अमुटा) में प्रो. चांदनी बी निर्विरोध चेयरमैन बनी थीं। जो इतिहास विभाग में कार्यरत हैं। लेकिन चुनाव रद्द हो गया था। अभी देश में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जहां महिला कुलपति हैं। लेकिन जो नाम एएमयू ने भेजे थे, उनको लेकर विवाद हाई कोर्ट में है। इसकी सुनवाई 29 अप्रैल को है।


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