Maharashtra: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ठाकरे गुट की ओर से तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग का आदेश जल्दबाजी में दिया गया है। याचिका में मतदान निकाय और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव संभाजी शिंदे को पक्षकार बनाया गया है।
ठाकरे के अनुसार, चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में शिवसेना के चुनाव चिन्ह ‘धनुष और तीर’ को फ्रीज करने का आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि उक्त प्रतीक उनके पिता बाल ठाकरे द्वारा विकसित, डिजाइन और कॉपीराइट किया गया था।
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ठाकरे की ओर से दिया गया ये तर्क
यह तर्क दिया गया कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के मुख्य नेता का पद ग्रहण करने का दावा किया, लेकिन पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी के प्रश्नों का हवाला देते हुए आदेश पारित किया गया था।
महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भारत के निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा था कि शिवसेना के दोनों गुटों के उम्मीदवार अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट का कोई भी उम्मीदवार उपचुनाव नहीं लड़ रहा है।
ठाकरे ने आगे कहा कि बहुमत का दावा अभी तक एकनाथ शिंदे की ओर से स्थापित नहीं किया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने संगठनात्मक विंग और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भारी बहुमत स्थापित किया है।
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(Tramadol)
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