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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. स्कूलों में प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर में अपनी एंट्री दर्ज करनी होगी इसके अलावा बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति को कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय या विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी.
इतना ही नहीं विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी. स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि बच्चों की फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा इस्तेमाल न हो, जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित हो. कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है या अनधिकृत फोटो-वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल सूचना देने के निर्देश हैं.
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प्रधानाचार्य ऐसे किसी आगंतुक का प्रवेश भी अस्वीकार कर सकते हैं, जिसकी मौजूदगी से सुरक्षा, निजता, अनुशासन या शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की आशंका हो. निर्देशों में POCSO Act 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, भारतीय न्याय संहिता 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आवश्यक कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और निगरानी रखने के आदेश दिए हैं.
सरकार के अधिकारी कल अलवर में CJP के आशुतोष रांका के सरकारी स्कूल में जाकर कमियां दिखाने और जयपुर में मूक बधिर बच्चों के स्कूल की दयनीय हालत दिखाने जैसी तस्वीरों के सामने आने से इस कदर खफा हैं कि उन्होंने रविवार को छुट्टी के दिन यह आदेश निकाला है.
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