Rajasthan Assembly Session: प्रशासन गांवों के संग अभियान में खनन सभांवित भूमि का नहीं किया आवंटन- राजस्व मंत्री
Edited By Rakesh Choudhary

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Rajasthan Assembly Session: राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान जिला भीलवाड़ा के उपखण्ड करेडा में ऎसी कोई भूमियां आंवटित नहीं की गई, जिनका काश्तकारी अधिनियम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खनन संभावित भूमि के रूप में अंकन दर्ज है।
राजस्व मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक सुरेश सिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि यह सही है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत उपखण्ड करेडा की विभिन्न पंचायतों में कृषि भूमि आवंटन में बरती गई अनियमतिताओं के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा को शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखी।
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान उपखण्ड करेड़ा में ऎसी कोई भूमियां आवंटित नहीं की गई जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 और राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 04 में प्रतिबंन्धित भूमियां है और जिनके राजस्व रिकॉर्ड में खनन संभावित का अंकन दर्ज है। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन नहीं किया जाकर राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 11 के अनुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को ही नियमानुसार भूमि का आंवटन किया गया है।
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