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पंजाब कैबिनेट की अहम फैसले पर मुहर, 31 दिसंबर तक 3 फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से छूट

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Punjab: पंजाब कैबिनेट ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए 31 दिसम्बर 2023 तक शहरी क्षेत्रों (नगर निगम और क्लास-1 नगर परिषद) में संपत्ति पंजीकरण पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क (सामाजिक सुरक्षा निधि) से छूट को मंजूरी दे दी है। लोगों के व्यापक हित में कैबिनेट ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की धारा 3-सी और अनुसूची 1-बी को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत लगाया जाता है।

नियमित करने की नीति को बढ़ाया गया

कैबिनेट ने ‘सरकारी-उद्योग बैठक’ के दौरान उद्योगपतियों से किए गए वायदे के अनुसार मौजूदा एकल भवनों को नियमित करने की नीति को आगे बढ़ा दिया है। यह फैसला होटल, मल्टीप्लैक्स, फार्म हाऊस, शैक्षणिक, चिकित्सा और औद्योगिक संस्थानों तथा अन्य भवनों समेत नगरपालिका सीमा, शहरी संपदा और औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के बाहर बिना अनुमति के बने एकल भवनों पर लागू होगा। इस नीति के अनुसार अब तक बिना मंजूरी के निर्मित एकल भवनों को नियमित करने के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

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GST (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे जी.एस.टी. लागू होगा। काउंसिल के आदेश के अनुसार पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसमें करदाताओं की सुविधा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब GSTअधिनियम-2017 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें GST इनमें अपीलीय न्यायाधिकरण और इसकी राज्य पीठों का निर्माण, कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करना, छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा माल की आपूर्ति की सुविधा, ऑनलाइन गेमिंग और कराधान के लिए कानूनी प्रावधान शामिल हैं।

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