Cricketer Suresh Raina uncle murder court order: पंजाब की एक अदालत ने क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर कोर्ट ने 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, ऐसे में सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है।
लूटपाट में महिलाएं भी थीं शामिल
जानकारी के अनुसार ये मामला साल 2020 में पठानकोट के थरियाल गांव का है। यहां सुरेश रैना के फूफा समेत कुछ लोग एक मकान में मौजूद थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कुछ लोगों उस घर में घुस गए, इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। बदमाशों ने हथियारों के बल पर घर में सभी से जमकर लूट की। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने क्रिकेटर के फूफा समेत दो लोगों की हत्या की और लूटपाट कर फरार हो गए।
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दोषियों ने योजनागत तरीके से दिया वारदात को अंजाम
पंजाब की पठानकोट जिला अदालत में पेश पुलिस की चार्जशीट में बताया गया कि दोषियों ने पूरी योजनागत तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। उन्होंने लूटपाट का विरोध करने पर दो लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस ने मामले में हत्या, लूटपाट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उम्र कैद के अलावा सभी दोषियों को दो-दो लाख रुपये जुर्माना देना होगा।
शापुरकंडी थाने का था मामला
ये पूरा मामला शापुरकंडी थाने का था। कोर्ट के फैसले के बारे में केस के वकील हरीश पठानिया ने बताया कि लूट की इस वारदात में कुल 12 लोग शामिल थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। उनका कहना था कि दोषी लूट के मकसद से घर में घुसे और हत्या कर मौके से फरार हो गए थे।
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