चंडीगढ़ में दिवाली की रात दो घंटे ही चला सकेंगे पटाखे; प्रशासन ने जारी किए निर्देश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

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Chandigarh Diwali Alert: चंडीगढ़ में दीपावली में पटाखों को लेकर प्रशासन ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद लोग इस बार दीपावली में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला सकेंगे। आदेश के अनुसार गुरुपर्व पर सुबह 4 से लेकर शाम 5 तक पटाखे चलाने की छूट मिली है। वहीं, दीपावली में रात 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस आदेश का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बढ़ते प्रदूषण के कारण लगाई गई रोक

शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए यूटी प्रशासन द्वारा यह फैसला किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि इस साल भी शहर में दशहरा, दीवाली और गुरुपर्व के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति ही दी है। बढ़ते प्रदूषण के कारण इस साल भी पटाखे जलाने पर काफी सख्ती रखी जाएगी और लोगों को प्रदूषण की समस्या के बारे में जागरूक भी किया जाएगा।

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ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी

23 अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के तहत दशहरा या दिवाली जैसे अन्य उत्सवों में सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी थी। इसके अलावा, 1 दिसंबर, 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने निर्देश जारी किए थे, जिसके अंतर्गत देश के उन शहरों में पटाखों की बिक्री बंद कर दी थी, जहां प्रदूषण सामान्य से ज्यादा है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल त्योहारों के मौके ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी। महामारी के कारण प्रशासन द्वारा वर्ष 2020-2021 में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उपाय के रूप में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

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