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Chadigarh High Court: рд╣рд╛рдИ рдХреЛрд░реНрдЯ рдиреЗ рдмрд░рдирд╛рд▓рд╛ рдХреЗ SSP рдХреЛ рд▓рдбрд╝рдХрд┐рдпреЛрдВ рдХреЗ рдорд╛рдВрдЧрдкрддреНрд░ рдкрд░ рдПрдХ рдорд╣реАрдиреЗ рдХреЗ рдЕрдВрджрд░ рдирд┐рд░реНрдгрдп рд▓реЗрдиреЗ рдХрд╛ рдЖрджреЗрд╢ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред

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Chadigarh High Court: पंजाब के बरनाला में लड़कियां आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन कुछ लोगों को उनका साथ में रहना पसंद नहीं आ रहा है। इसको लेकर लड़कियों में खुद की जान पर खतरा होने का शक हुआ। इसके बाद लड़कियों ने खुद के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिसका निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने बरनाला के SSP को लड़कियों के मांगपत्र पर एक महीने के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं कहना है कि दोनों लड़कियां बालिग है और अपनी इच्छा से एक-दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। लेकिन लड़कियों के परिवार वालों ये बात पसंद नहीं है। दोनों लड़कियों को अपने परिवार से जान का खतरा है। इसी आंशका के साथ दोनों लड़कियों ने बरनाला पुलिस को खुद सुरक्षा के लिए एक मांगपत्र भी दिया था। लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद लड़कियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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सुरक्षा का हकदार

याचिकाकर्ता लड़कियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति को अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। याचिकाकर्ता लड़किया है और दोनों अपनी मर्जी से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में है, लेकिन इसकी वजह से उनकी सुरक्षा को खतरा है। भले ही दोनों ने शादी न की हो लेकिन उन्हें सुरक्षा का हकदार है।

हाई कोर्ट आदेश 

वकील की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए बरनाला के SSP को लड़कियों के मांगपत्र पर एक महीने के अंदर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

First published on: Oct 19, 2023 04:06 PM

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Pooja Mishra

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