Pune Bus Misdeed Case Update: पुणे के स्वारगेट बस डिपो में महिला के साथ दरिंदगी के मामले में आरोपी दत्तात्रेय गाडे 12 मार्च तक पुलिस रिमांड पर है। 26 साल की पीड़िता के साथ 25 फरवरी की सुबह आरोपी ने रेप किया था। पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी है कि सरकारी शिवशाही बस में आरोपी ने पीड़िता के साथ 2 बार रेप किया था। गाड़े को 3 दिन की तलाश के बाद पुलिस ने गुरुवार रात 1.10 बजे अरेस्ट किया था। आरोपी शिरूर तालुका स्थित गुनेट गांव में छिपा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था। इसके बाद आरोपी को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर युवराज नांद्रे के नेतृत्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) टीएस गायगोले की अदालत में पेश किया गया था।
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पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन पीड़िता गृह नगर सतारा जाने के लिए स्वारगेट बस डिपो पर बस का वेट कर रही थी। आरोपी गाडे डिपो में घूम रहा था। उसने पीड़िता को पास आकर कहा था कि बहन, तुम कहां जा रही हो? बातचीत करके आरोपी ने पीड़िता को भरोसा में ले लिया था। इसके बाद युवती से कहा कि सतारा जाने वाली बस डिपो में दूसरी जगह पर खड़ी है।
आरोपी ने पीड़िता को बहन कहकर भरोसा जीता और उसे स्वारगेट-सोलापुर मार्ग पर चलने वाली शिवशाही बस में ले गया था। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने बस में अंधेरा होने पर सवाल उठाए तो आरोपी ने कहा कि यात्री सो रहे होंगे, मोबाइल की रोशनी से देख सकते हैं। पीड़िता ने जब अपने मोबाइल की लाइट ऑन की तो उसे अंदर कोई नहीं दिखा। इसके बाद पीड़िता बाहर जाने लगी तो आरोपी ने उसे जबरन रोक लिया। पीड़िता ने खुद को छोड़ देने की गुहार लगाई और कहा कि भाई, मुझे बाहर जाने दो, घर जाना है।
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आरोपी ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा और जबरन दो बार रेप किया। इसके बाद मौके से फरार हो गया, पीड़िता बस के अंदर से रोते हुए निकली। दूसरी बस पकड़कर गृह नगर के लिए रवाना हुई, रास्ते में हडपसर आने पर अपने दोस्त को फोन कर आपबीती सुनाई। दोस्त ने उसे पुलिस को शिकायत करने की सलाह दी। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी।
बचाव पक्ष का दावा- सहमति से बने संबंध
पीड़िता ने सुबह लगभग 9 बजे स्वारगेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-64 और 351 (2) के तहत FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बस डिपो और अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की थी। पुलिस ने कोर्ट में जिक्र किया कि गाडे के खिलाफ पहले 6 केस दर्ज हैं। इनमें 5 मामले महिलाएं के खिलाफ अपराध करने के हैं। वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया था कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे। यह रेप का केस नहीं है।
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