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Pune Rape Case: कर्ज नहीं चुकाने पर पति के सामने शेख ने पत्नी की लूटी इज्जत, वीडियो बनाकर किया वायरल

Pune Rape Case: महाराष्ट्र के पुणे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक साहूकार ने चाकू की नोक पर महिला के साथ रेप किया है। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका पति साहूकार से लिए रुपए लौटा नहीं पाया था। साहूकार ने कर्जदार पति के सामने उसकी पत्नी के साथ हैवानियत की। […]

Pune Rape Case
Pune Rape Case: महाराष्ट्र के पुणे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक साहूकार ने चाकू की नोक पर महिला के साथ रेप किया है। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका पति साहूकार से लिए रुपए लौटा नहीं पाया था। साहूकार ने कर्जदार पति के सामने उसकी पत्नी के साथ हैवानियत की। घटना फरवरी की है जो अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है। आरोप है कि साहूकार ने घटना का वीडियो बनाया। फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केस दर्ज किए हैं।

हडसपारा थाना क्षेत्र का मामला

यह पूरा मामला हडपसर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, पुणे शहर में रहने वाले एक शख्स ने आरोपी साहूकार इम्तियाज एच शेख से 40 हजार रुपए का ब्याजमुक्त कर्ज लिया था। लेकिन वह लौटा नहीं पाया। फरवरी में एक दिन शेख वह कर्जदार के घर पहुंच गया। उसने अपना पैसा मांगा। इस पर पीड़ित ने पैसा न होने की बात कही और कुछ और वक्त मांगे। लेकिन शेख पर हैवानियत सवार हो गई।   और पढ़िए – प्रदर्शन का आनोखा तरीका, टमाटर के लिए लोन लेने बैंक पहुंच यूथ कांग्रेस के सदस्य, बोले-डॉलर से भी दोगुने हो गए भाव  

चाकू की नोक पर किया रेप

उसने जान-माल की धमकी देते हुए पीड़ित की पत्नी को चाकू की नोक पर ले लिया। इसके बाद शेख ने पति के सामने पत्नी के साथ रेप किया। इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया। फिर वहां से चला गया। कुछ दिन दंपती लोकलाज के डर से इस घटना को छिपाए रहे। एक दिन शेख ने फिर से संबंध बनाने की डिमांड की। पति ने इंकार कर दिया तो उसने वीडियो वायरल कर दिया।

हिम्मत जुटाकर दंपती ने दर्ज कराया केस

बीते मंगलवार को दंपती ने हिम्मत जुटाकर आरोपी के खिलाफ हडसपारा थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह भी पढ़ें: Muharram: अब मुहर्रम में लगातार नहीं बजेंगे ढोल, कलकत्ता HC का बंगाल पुलिस को निर्देश


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