हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

अक्षय शिंदे एनकाउंटर: हाईकोर्ट ने सरकार को दिया झटका, पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा मुकदमा

Mumbai News : महाराष्ट्र में सोमवार को हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका देते हुए अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी 5 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के साथ एसआईटी कमेटी का गठन करने का भी निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Akshay Shinde encounter

विनोद जगदाले, मुंबई

Mumbai News : महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मौत के जिम्मेदार ठहराए गए पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ जल्द से जल्द केस दर्ज किया जाए। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने पुलिस की अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त को मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का भी निर्देश दिया है।

एसआईटी करेगी साजिश का पर्दाफाश

विज्ञापन

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में ‘अनिच्छा’के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई राज्य की वैधता और आम आदमी के आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास को कमजोर करती है। अदालत का कहना है कि मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के देखने के बाद हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हिरासत में हुई अक्षय शिंदे की मौत की गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि वह पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के कारण घायल हुआ था। पीठ ने कहा कि केवल न्याय नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि न्याय हुआ है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि एसआईटी साजिश का पर्दाफाश करेगी।

प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश

विज्ञापन

अदालक ने मामले में कहा कि पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कानून के प्रावधानों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि जांच हो। पीठ ने कहा कि जब प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा हो तो उसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। अदालत ने पुलिस के अपराध विभाग के संयुक्त आयुक्त को पुलिस उपायुक्त की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

सरकार के वकील की अपील खारिज

विज्ञापन

पीठ ने सरकार के वकील अमित देसाई द्वारा अदालत के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी शिंदे की 23 सितंबर, 2024 को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई थी। शिंदे को तलोजा जेल से कल्याण ले जाया जा रहा था, तभी यह घटना हुई थी।

 


संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola