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'मैं रखैल नहीं, धनजंय मुंडे की पहली पत्नी...',करुणा शर्मा कौन? जिसने मंत्री और उनके करीबी पर लगाए आरोप

Maharashtra Minister Controversy: महाराष्ट्र में मंत्री धनजंय मुंडे की पहली पत्नी करुणा शर्मा ने मंत्री के करीबी वाल्मीकि कराड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करुणा शर्मा ने कहा कि वाल्मीकि कराड ने उनको गलत तरीके से छूआ और मारपीट की।

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Karuna Sharma Big Allegation On Walmik Karad

Karuna Sharma Big Allegation On Walmik Karad: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे पर उनकी पहली पत्नी करुणा शर्मा ने बड़ आरोप लगाए हैं। करुणा शर्मा ने मीडिया को बताया कि वाल्मीकि कराड ने उनको गलत तरीके से छूआ और मारपीट की। फिलहाल वाल्मीकि कराड संरपच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में जेल में हैं। करुणा के आरोपों से हलचल मच गई है। कलेक्टर के ऑफिस में गुंडों ने मेरी पिटाई की। वाल्मीकि कराड जैसे गुंडे ने एक महिला के साथ मेरी पिटाई की। उसने मुझे गलत तरीके से छुआ था।

करुणा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा मैं रखैल होती तो 50 करोड़ रुपये का कन्सन्ट्रम कोर्ट में फाइल है। मैं आपको इसकी प्रति दे सकती हूं। उन्होंने कहा कि मैं रखैल नहीं हूं, धनजंय मुंड की पहली पत्नी हूं, यही मेरी लड़ाई थी। करुणा शर्मा ने आगे कहा कि महिलाओं को यह सोचकर चुप नहीं होना चाहिए उसके सामने कितना बड़ा आदमी है। जब मैंने लड़ाई शुरू की तो, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास 7 महीने से घर का किराया देने का पैसा नहीं था।

मुझे दो बार जेल भेजा गया

करुणा ने आरोप लगाया कि मेरी मां का निधन हो गया। मेरी बहन के साथ गलत व्यवहार किया गया। मुझे दो बार जेल भेजा गया। 45 दिनों तक येरवडा जैसी जेलों में रखा गया। कोई मुझसे मिलने नहीं आया। इसके अलावा मुझे 16 दिनों तक बीड जेल में भी रखा गया। करुणा ने कहा कि गुंडे वाल्मीकि कराड ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। उसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इस महाराष्ट्र में कोई ऐसा नहीं करता।

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मैं सुसाइड कर लेती

करुणा ने कहा कि मैं सुसाइड कर लेती, लेकिन लोगों ने मुझे मनाया। करुणा ने कहा कि मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दे। मेरी मां थीं उनका निधन हो गया। एक महिला के ऐसी लड़ाई लड़ना बड़ी मुश्किल है। मैं पिछले 3 सालों से अकेली लड़ रही हूं।

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कोर्ट ने मुंडे को दिया झटका

इस बीच अदालत ने करुणा को धनजंय मुंडे की पहली पत्नी मानते हुए हर महीने दो लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इसमें 1 लाख 25 हजार रुपये करुणा शर्मा के लिए और 75 हजार रुपये उनकी बेटी के विवाद होने तक देने का आदेश दिया है।

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