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ICICI-Videocon Loan Case: चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर मुंबई जेल से रिहा, बॉम्बे HC ने दी थी जमानत

ICICI-Videocon Loan Case: लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर मुंबई की जेल से रिहा हो गए हैं। चंदा कोचर आज भायखला महिला जेल से रिहा हुईं। दीपक कोचर को आर्थर रोड जेल से भी रिहा कर दिया गया है। https://twitter.com/ANI/status/1612680122536169473 सोमवार […]

ICICI-Videocon Loan Case: लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर मुंबई की जेल से रिहा हो गए हैं। चंदा कोचर आज भायखला महिला जेल से रिहा हुईं। दीपक कोचर को आर्थर रोड जेल से भी रिहा कर दिया गया है।

सोमवार को रिहाई का दिया था आदेश

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत पर रिहा कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि वेणुगोपाल धूत के नेतृत्व वाले वीडियोकॉन समूह को प्रदान किए गए ऋणों में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। करीब एक हफ्ते तक सीबीआई रिमांड पर रहने के बाद दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में थे।

25 दिसंबर को कोचर दंपती को किया था गिरफ्तार

सीबीआई ने वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में कोचर को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। कोचर दंपती इस आधार पर भी अंतरिम राहत की मांग कर रहे थे कि उनके बेटे की इसी महीने शादी होनी है। सुनवाई के दौरान, चंदा कोचर ने अपने वकीलों रोहन दक्षिणी और कुशाल मोर के माध्यम से कहा था कि सीबीआई की गिरफ्तारी इस आधार पर मनमानी और अवैध थी कि उन्हें कथित तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 (4) के तहत गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वहां गिरफ्तारी के दौरान महिला पुलिस अधिकारी की कोई उपस्थिति नहीं।


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