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प्रेग्नेंट थी कैदी, बच्चे के जन्म को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Pregnant Woman Gets Bail: अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल में बच्चे को जन्म देने से बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

File Photo
Pregnant Woman Gets Bail: प्रेग्नेंट महिला कैदियों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, एक गर्भवती महिला ने कोर्ट से बच्चे की डिलीवरी के लिए जमानत देने की याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने महिला को छह महीने की जमानत दी है। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल के माहौल में प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे को जन्म देने से न केवल महिला बल्कि बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अदालत ने कहा कि जेल के खराब माहौल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि हर व्यक्ति को उस सम्मान का अधिकार है जो परिस्थिति की मांग करता है और इसमें जेल में बंद कैदी भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि जेल में बच्चे को जन्म देने से मां और बच्चे दोनों पर इसका नेगेटिव असर होगा। ऐसे में अदालत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला को जमानत देने का निर्देश दे रही है।

ये था पूरा मामला 

बता दें पेश मामले में याची महिला का नाम सोनी है। उसे अप्रैल 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि गोंदिया रेलवे सुरक्षा बल ने एक ट्रेन में छापेमारी कर सोनी समेत 5 लोगों को पकड़ा था। आरोपियों के पास से 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया था, जिसमें से सात किलोग्राम सोनी के सामान में से मिला था।

2 महीने की थी प्रेग्ननेंट

जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के समय सोनी दो महीने की प्रेग्ननेंट थी। जब उसके मेडिकल से इस बात का पता चला तो जेल प्रशासन ने उसका सरकारी अस्पताल से इलाज करवाया। बीते दिनों सोनी ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उसने मानवीय आधार पर जमानत देने का आग्रह किया। वहीं, जांच एजेंसी के वकील ने याचिका का विरोध किया था। जांच एजेंसी का दावा था कि जेल में महिला का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाहर निकलकर वह मामले की जांच को प्रभावित कर सकती है। ये भी पढ़ें:  Air India की पायलट ने किसे की आखिरी कॉल? Shrishti Tuli Suicide की इनसाइड स्टोरी


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