हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

प्रेग्नेंट थी कैदी, बच्चे के जन्म को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Pregnant Woman Gets Bail: अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल में बच्चे को जन्म देने से बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

विज्ञापन
File Photo

Pregnant Woman Gets Bail: प्रेग्नेंट महिला कैदियों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, एक गर्भवती महिला ने कोर्ट से बच्चे की डिलीवरी के लिए जमानत देने की याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने महिला को छह महीने की जमानत दी है। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि जेल के माहौल में प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे को जन्म देने से न केवल महिला बल्कि बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा।

अदालत ने कहा कि जेल के खराब माहौल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि हर व्यक्ति को उस सम्मान का अधिकार है जो परिस्थिति की मांग करता है और इसमें जेल में बंद कैदी भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि जेल में बच्चे को जन्म देने से मां और बच्चे दोनों पर इसका नेगेटिव असर होगा। ऐसे में अदालत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला को जमानत देने का निर्देश दे रही है।

ये था पूरा मामला 

बता दें पेश मामले में याची महिला का नाम सोनी है। उसे अप्रैल 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि गोंदिया रेलवे सुरक्षा बल ने एक ट्रेन में छापेमारी कर सोनी समेत 5 लोगों को पकड़ा था। आरोपियों के पास से 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया था, जिसमें से सात किलोग्राम सोनी के सामान में से मिला था।

विज्ञापन

2 महीने की थी प्रेग्ननेंट

जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी के समय सोनी दो महीने की प्रेग्ननेंट थी। जब उसके मेडिकल से इस बात का पता चला तो जेल प्रशासन ने उसका सरकारी अस्पताल से इलाज करवाया। बीते दिनों सोनी ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उसने मानवीय आधार पर जमानत देने का आग्रह किया। वहीं, जांच एजेंसी के वकील ने याचिका का विरोध किया था। जांच एजेंसी का दावा था कि जेल में महिला का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाहर निकलकर वह मामले की जांच को प्रभावित कर सकती है।

ये भी पढ़ें:  Air India की पायलट ने किसे की आखिरी कॉल? Shrishti Tuli Suicide की इनसाइड स्टोरी

विज्ञापन

संबंधित खबरें

Tags:

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola