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‘मुझे माफ करना…’, ऐसी बात कहकर भरी अदालत में हाईकोर्ट के जज ने दिया इस्तीफा

Justice Rohit B Deo: बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को नागपुर पीठ की भरी अदालत में इस्तीफा दे दिया। उनके इसके पीछे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए हैं। जब उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उस वक्त अदालत में कई वकील भी मौजूद थे। बार बेंच के अनुसार, जस्टिस रोहित ने […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Aug 4, 2023 18:46
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Justice Rohit B Deo, Bombay High Court, Resignation in open court
Justice Rohit B Deo

Justice Rohit B Deo: बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को नागपुर पीठ की भरी अदालत में इस्तीफा दे दिया। उनके इसके पीछे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए हैं। जब उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, उस वक्त अदालत में कई वकील भी मौजूद थे। बार बेंच के अनुसार, जस्टिस रोहित ने कहा, ‘जो लोग अदालत में मौजूद हैं, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाएं। मैं आप में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि आप सभी मेरे लिए परिवार की तरह हैं और मुझे खेद है। आपको बता दूं कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करें।’

जस्टिस रोहित देव के इस्तीफे के ऐलान के बाद उनके समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों को हटा दिया गया।

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Justice Rohit B Deo, Bombay High Court, Resignation in open court

Bombay high court

2017 में हाईकोर्ट में नियुक्त हुए थे जस्टिस देव

जस्टिस रोहित देव ने बाद में पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने कहा, ‘मैंने अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया है।’ जस्टिस देव जून 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस के पद पर नियुक्त हुए थे। इससे पहले वे 2016 में महराष्ट्र के महाधिवक्ता थे। 2025 में उनका रिटायरमेंट होना था।

इन फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे जस्टिस देव

जस्टिस रोहित देव कई बार अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। 2022 में उन्होंने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी कर दिया था। पूर्व प्रोफेसर को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाईकोर्ट की नागपुर पीठ को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया था।

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HISTORY

Edited By

Bhola Sharma

First published on: Aug 04, 2023 06:45 PM

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